Edited By swetha,Updated: 21 Jun, 2018 10:35 AM
मैक्स सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल बङ्क्षठडा को पंजाब स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने एक महिला के इलाज में चिकित्सीय लापरवाही बरतने या सेवा में कोताही बरतने पर 10 लाख रुपए भरने के आदेश दिए हैं। श्री मुक्तसर साहिब की 69 वर्षीय राज कुमारी को समय पर उचित इलाज न...
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): मैक्स सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल बठिंडा को पंजाब स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने एक महिला के इलाज में चिकित्सीय लापरवाही बरतने या सेवा में कोताही बरतने पर 10 लाख रुपए भरने के आदेश दिए हैं। श्री मुक्तसर साहिब की 69 वर्षीय राज कुमारी को समय पर उचित इलाज न मिलने से उनकी मौत हो गई थी। वह किडनी और फेफड़ों की समस्या से जूझ रही थी।
कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि हॉस्पिटल ने मरीज को किडनी और फेफड़ों का इलाज देने में चिकित्सीय लापरवाही या सेवा में कोताही बरती जिससे मरीज की हालत बिगड़ती गई व उसकी मौत हो गई। ऐसे में हॉस्पिटल को कमीशन ने 10 लाख रुपए चिकित्सीय लापरवाही या सेवा में कोताही के रूप में शिकायतकत्र्ता पक्ष को देने को कहा है जिसमें मुआवजा व अदालती खर्च शामिल हो। फैसले के 45 दिन में यह रकम जारी करने के आदेश दिए गए हैं अन्यथा 8 प्रतिशत ब्याज सहित रकम देनी होगी।