Edited By Des raj,Updated: 14 Sep, 2018 11:22 PM
टार्गेट किलिंग के मामलों में आरोपी धर्मेंद्र सिंह उर्फ गुगनी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मर्डर केस में जमानत दे दी। वहीं मामले में हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों की पालना न करने पर लुधियाना के कमिश्नर ऑफ पुलिस को एफीडैविट पेश करने के आदेश दिए गए हैं।
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): टार्गेट किलिंग के मामलों में आरोपी धर्मेंद्र सिंह उर्फ गुगनी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मर्डर केस में जमानत दे दी। वहीं मामले में हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों की पालना न करने पर लुधियाना के कमिश्नर ऑफ पुलिस को एफीडैविट पेश करने के आदेश दिए गए हैं।
हाईकोर्ट ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक माह का समय देते हुए आदेशों की पालना न करने का कारण बताने को कहा है। गुगनी ने पंजाब सरकार को पार्टी बनाते हुए यह याचिका दायर की थी। गुगनी के खिलाफ साहनेवाल (लुधियाना) में 3 नवम्बर, 2011 को हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी, धमकाने, दंगा करने व आम्र्स एक्ट के तहत दर्ज केस में नियमित जमानत की मांग की थी।
आरोपों के मुताबिक सह-आरोपी गोल्डी के पास राइफल थी और उसने संदीप के पेट में गोली मार दी। वहीं याची गुगनी ने सुरेंद्र सिंह उर्फ शिंदा के चेहरे पर गोली मारी जिसकी बाद में मौत हो गई। याची को पुलिस ने अहम आरोपी बताया था जिसके पास जानलेवा हथियार थे।
याची की ओर से एडवोकेट ने दलीलें पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि मामले में 2 चश्मदीद व शिकायतकत्र्ता के बयान दर्ज हो चुके हैं व घायल संदीप समेत कुछ अन्य के बयान दर्ज होने हैं। याची के वकील ने कहा कि संदीप और अमरेंद्र सिंह के बयान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि संदीप अन्य केस में भगौड़ा है और अमरेंद्र विदेश में है।