बरगाड़ी बेअदबी मामले में आरोपी की याचिका पर CBI व पंजाब सरकार को नोटिस

Edited By Vaneet,Updated: 22 Jul, 2020 10:26 AM

cbi in the case of bargari beadbi case and notice to punjab government

बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी मामले में आरोपी सुखजिंद्र सिंह उर्फ सन्नी की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और सी.बी.आई. को 18 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। ...

चंडीगढ(हांडा): बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी मामले में आरोपी सुखजिंद्र सिंह उर्फ सन्नी की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और सी.बी.आई. को 18 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। 

सन्नी ने फरीदकोट के बाजाखाना थाने में 2 जून, 2015 को दर्ज की एफ.आई.आर. में पंजाब पुलिस की एस.आई.टी. की ओर से दायर किए चालान को चुनौती देते हुए कहा कि इस मामले की जांच अभी सी.बी.आई. कर रही है और एक ही एफ.आई.आर. में 2 जांच एजैंसियों की ओर से जांच करना कानूनी तौर पर वैध नहीं है। याचिका में सन्नी ने पंजाब पुलिस की एस.आई.टी. की ओर से 6 जुलाई, 2020 को मोहाली की सी.बी.आई. कोर्ट में दायर किए चालान को चुनौती देते हुए मोहाली कोर्ट की ओर से इस चालान को स्वीकार करने के आदेशों को खारिज करने की मांग की है। 

सन्नी ने कहा कि वर्ष 2015 में दर्ज की एफ.आई.आर. में सी.बी.आई. ने लाई डिटैक्टर टैस्ट समेत विस्तृत जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी थी पर अब एस.आई.टी. ने आरोपियों से जबरदस्ती लिए बयानों के आधार पर चालान कोर्ट में पेश कर दिया है जोकि कानूनी तौर पर वैध नहीं है। याचिकाकत्र्ता ने एस.आई.टी. के चालान के आधार पर मोहाली कोर्ट की ओर से उसे और अन्य आरोपियों को भेजे गए नोटिस रद्द करने की मांग की है। जस्टिस राजबीर सहरावत ने पंजाब सरकार और सी.बी.आई. को नोटिस जारी करके 18 अगस्त तक जवाब तलब किया है।

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