दुष्कर्म पर मौत की सजा का कैप्टन ने किया समर्थन, कहा-कोई भी दोषी दया का पात्र नहीं

Edited By swetha,Updated: 22 Apr, 2018 10:52 AM

captain supported the death sentence on misdeeds said no one is guilty

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड के लिए केंद्र सरकार के अध्यादेश का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वागत किया है। उन्होंने देशभर में बढ़ रही इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इसे एक क्रांतिकारी और...

चंडीगढ़(ब्यूरो): मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड के लिए केंद्र सरकार के अध्यादेश का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वागत किया है। उन्होंने देशभर में बढ़ रही इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इसे एक क्रांतिकारी और बेहद जरूरी कदम करार दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने पंजाब केसरी की तरफ से ‘बच्चियों के दुष्कर्मियों को फांसी की सजा मिले’ चलाए जा रहे महाभियान की भी सराहना की।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के शनिवार को लिए गए इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून ऐसे घिनौने अपराधों को रोकने का कार्य करेगा जिन्होंने हाल ही में समूचे देश को बुरी तरह ङ्क्षझझोड़ कर रख दिया है। ऐसे अपराध मानवता के चेहरे पर धब्बा हैं और इसलिए कोई भी दोषी दया का पात्र नहीं है। उन्होंने कहा कि वह नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के मामलों में उदाहरणीय सजा दिलाने के हक में हैं।

कैप्टन ने कहा कि भारतीय समाज में बलात्कार या यौन उत्पीडऩ अस्वीकार्य है जो कि पारंपरिक तौर पर लड़कियों और महिलाओं की देवियों के तौर पर पूजा करता है। बच्चियों से बलात्कार बुनियादी मानवीय सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोई भी समाज एक वर्ष से कम उम्र की छोटी बच्चियों सहित नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार जैसे हालात को सहन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कठुआ में लड़की से किए अत्याचार के लिए दोषी व्यक्ति कड़ी सजा का हकदार है।

अमरेंद्र ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित अध्यादेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की इस तरह की मानसिकता मानवता को चुनौती है। उन्होंने कहा कि बाहरी और आंतरिक हमलों से अपने नागरिकों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही, किसी भी तरह के अत्याचार से अपने लोगों की सुरक्षा करना भी सरकार का फर्ज है और इस मकसद के लिए सभी उचित कदम उठाए जाने के लिए सरकार के पास अधिकार हैं।

अपराधियों के मन में पैदा होगा भय : डॉ. एस.के. सुक्खी 
विधानसभा हलका बंगा के विधायक डॉ. एस.के. सुक्खी का कहना है कि केन्द्र सरकार के इस फैसले से देश में बच्चियों को बचाया जा सकेगा। इस फैसले से अपराधियों के मन में भय की भावना पैदा होगी तथा वे इस तरह का घिनौना अपराध करने से पहले सौ बार सोचेंगे। 

दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में आएगी कमी: मंगूपुर
विधानसभा हलका बंगा के विधायक चौ. दर्शन लाल मंगूपुर ने कहा कि केन्द्र सरकार का यह सराहनीय फैसला है। उन्होंने कहा कि बच्चियों से देश में बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाएं न केवल बच्चियों बल्कि अभिभावकों के मन में भी लगातार भय पैदा कर रही थीं। सरकार का यह निर्णय जहां बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करेगा, वहीं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में भी मददगार होगा। 

देर से सही, अच्छा फैसला : जगदेव सिंह
विधानसभा हलका मौड़ से ‘आप’ विधायक जगदेव सिंह कमालू ने कहा कि केंद्र सरकार ने देर से ही सही मगर एक अच्छा फैसला किया है, जो कि जरूरी था क्योंकि छोटी बच्चियों से दुष्कर्म जैसी शर्मनाक घटनाएं रोकने के लिए दोषियों को फांसी की सजा देना बहुत जरूरी है। ऐसी सजा मिलने से अपराधियों में डर की भावना पैदा होगी। इस कानून में यह भी जरूरी होना चाहिए कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिले। 

ऐसे अपराधों के ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हों : अंगद सिंह
हलका विधायक नवांशहर अंगद सिंह ने कहा कि 12 वर्ष की बच्चियों के साथ बलात्कार करने के आरोपियों को फांसी की सजा का कानून बनाने का निर्णय प्रशंसनीय है जिसके लिए उनकी ओर से पहले ही मुख्यमंत्री पंजाब को पत्र लिख कर मांग की गई थी। ऐसे कानून को पूरी तरह से तभी प्रभावित माना जा सकता है यदि ऐसे अपराधों के ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्टों में किए जाएं। 
 

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