बहबलकलां गोलीकांड मामला: फायरिंग के आरोपी SP बलजीत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

Edited By Vaneet,Updated: 28 Jul, 2020 02:15 PM

bahbalakalan firing case upheld arrest of sp baljit singh

बहबलकलां गोलीकांड में आरोपी एस.पी. बलजीत सिंह को राहत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गि...

चंडीगढ़(हांडा): बहबलकलां गोलीकांड में आरोपी एस.पी. बलजीत सिंह को राहत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है। उन्हें एस.आई.टी. की इन्वैस्टिगेशन में 29 जुलाई सुबह 10 बजे शामिल होने को कहा है। 

सरकार ने पक्ष रखने के लिए समय की मांग कि जिस पर कोर्ट ने सुनवाई 31 जुलाई तक स्थगित कर दी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान से गुस्सा सिख प्रदर्शनकारियों पर पंजाब पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के समय बलजीत सिंह कोटकपूरा में डी.एस.पी. पद पर कार्यरत थे। हाईकोर्ट में दायर याचिका में बलजीत सिंह ने 14 अक्तूबर, 2018  को कोटकपूरा में दर्ज एफ.आई.आर. में अग्रिम जमानत की मांग की थी। एस.आई.टी. ने मामले में दायर जांच रिपोर्ट में बलजीत सहित 6 लोगों के नाम शामिल किए हैं। 

बलजीत सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई दौरान वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकत्र्ता ने जांच में पुलिस को पूरा सहयोग दिया है और एस.आई.टी. चालान पेश कर चुकी है। ऐसे में अब किसी आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ का कोई कारण नहीं है। जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींडसा की कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर एस.पी. बलजीत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगते हुए सुनवाई 31 जुलाई तक स्थगित कर दी है।

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