Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Jan, 2018 04:01 PM
पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बठिंडा की तरफ से प्लास्टिक के लिफाफों के स्टॉकिस्टस/होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्ज को प्लास्टिक के लिफाफों की बिक्री न करने संबंधी जागरूक किया गया। इस मौके पर एस.डी.ओ. पी.पी.सी.बी. रोहित सिंगला ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से...
मानसा(मित्तल): पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बठिंडा की तरफ से प्लास्टिक के लिफाफों के स्टॉकिस्टस/होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्ज को प्लास्टिक के लिफाफों की बिक्री न करने संबंधी जागरूक किया गया। इस मौके पर एस.डी.ओ. पी.पी.सी.बी. रोहित सिंगला ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से 18 फरवरी 2016 से प्लास्टिक के लिफाफों को बनाने, उनकी बिक्री व प्रयोग पर मुकम्मल रोक लगाई गई है।
रोहित सिंगला ने बताया कि यदि कोई भी फैक्टरी प्लास्टिक के लिफाफे बनाती है या स्टॉकिस्ट/होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्ज उन लिफाफों को बेचता है या कोई भी आम नागरिक इन लिफाफों का प्रयोग करता है तो पंजाब प्लास्टिक कैरी बैग रूल 2005 के तहत संबंधित व्यक्ति को जुर्माना लगाया जा सकता है।