बेसहारा पशुओं के मामले में हाईकोर्ट ने किया पंजाब सरकार को नोटिस जारी

Edited By Vatika,Updated: 11 Dec, 2018 03:26 PM

notice to punjab government

बेसहारा पशुओं के कारण हो रहे हादसे, फसलों की बर्बादी व गौवंश की संभाल न होने के संबंध में बैंगो (बठिंडा एसोसिएशन ऑफ नॉन गवर्नमैंट आर्गेनाइजेशन) बठिंडा की ओर से माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को अदालत ने मंजूर कर लिया है। इस...

बठिंडा: बेसहारा पशुओं के कारण हो रहे हादसे, फसलों की बर्बादी व गौवंश की संभाल न होने के संबंध में बैंगो (बठिंडा एसोसिएशन ऑफ नॉन गवर्नमैंट आर्गेनाइजेशन) बठिंडा की ओर से माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को अदालत ने मंजूर कर लिया है। इस संबंध में पंजाब सरकार के विभिन्न अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

जानकारी देते हुए महासचिव व को-आर्डीनेटर एडमिन साधु राम कुसला ने बताया कि बैंगो के तहत आने वाले संगठनों ने मिलकर उक्त जनहित याचिका दायर करने का फैसला किया था व पटीशन दायर करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। उन्होंने बताया कि उक्त याचिका में पंजाब सरकार के चीफ सचिव, ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, पशु पालन विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. के सचिवों व डिप्टी कमिश्नर बठिंडा को पार्टी बनाया गया है।


याचिका में उठाए ये मुद्दे 
गौवंश के कत्ल को रोकने, बीफ पर पाबंदी लगाने, नैशनल हाईवे व स्टेट हाईवे पर गौवंश को आने से रोकने के प्रबंध करने, संबंधित नगर निगम व नगर कौंसिलों, पंचायतों की जिम्मेदारी तय करने, जख्मी या बीमार गऊओं की संभाल करने, नई गौशाला का एक साल में निर्माण करने, 25 गांवों के कल्स्टर में एक गौशाला स्थापित करने, गौशालाओं को नि:शुल्क बिजली देने, हर कमेटी डी.एस.पी. रैंक के अधिकारी की अगुवाई में गठित करने, गोचर भूमि खाली करवाने आदि संबंधी मुद्दे उठाए गए हैं। 

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