सेहत विभाग ने खाने-पीने वाली 25 दुकानों व रेहड़ियों पर की छापेमारी

Edited By Vatika,Updated: 04 Dec, 2018 01:10 PM

health department raid

तंदरुस्त पंजाब मिशन के तहत सिविल सर्जन मानसा के आदेशों पर सेहत विभाग की गठित स्पैशल टीमें मानसा शहर में खाने-पीने के सामान वाली दुकानों व रेहडिय़ों पर न प्रयोग होने योग्य पदार्थों की रोकथाम के लिए पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं।

मानसा(मित्तल): तंदरुस्त पंजाब मिशन के तहत सिविल सर्जन मानसा के आदेशों पर सेहत विभाग की गठित स्पैशल टीमें मानसा शहर में खाने-पीने के सामान वाली दुकानों व रेहडिय़ों पर न प्रयोग होने योग्य पदार्थों की रोकथाम के लिए पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं। 

आज सेहत विभाग की टीमों ने शिकायतें मिलने पर बस स्टैंड रोड, कोर्ट रोड और वन-वे ट्रैफिक रोड पर मिठाइयां व फास्ट फूड की 20 के करीब दुकानों पर छापेमारी करके उनको सेहत के लिए घातक रंगदार मिठाइयां न बेचने की सख्त हिदायतें दीं। इसके साथ फास्ट फूड के स्टाल और दुकानों वालों को भी घटिया किस्म के पकवान बेचने की मनाही की गई। इसके साथ 9 के करीब कुलचे-चने और चिकन सैंटर से न खाने योग्य पदार्थ फिंकवा दिए। सेहत विभाग ने उन्हें अलर्ट किया कि असुरक्षित भोज्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा करने पर 50 हजार रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है।

असुरक्षित भोजन खाने से होने वाली मौत पर हो सकती है 7 साल की कैद: सिविल सर्जन
सहायक सिविल सर्जन मानसा सुरिन्द्र सिंह ने बताया कि ऐसा करने वालों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत असुरक्षित भोज्य पदार्थों को बेचने के केस में 50 हजार रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। इसके साथ असुरक्षित भोजन से होने वाली मौत पर 7 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने फूड सेफ्टी अफसर संदीप सिंह को सख्त हिदायत की कि यदि वह महसूस करते हैं कि बेचा जा रहा भोजन खराब है तो उसको मौके पर नष्ट करवाया जाए और नियमों अनुसार बनती कार्रवाई भी की जाए। 

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