Edited By swetha,Updated: 15 Aug, 2018 08:38 AM
मैजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने फौजदारी जाब्ता संघता 1973 (1974 का एक्ट नंबर-2) की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते जिला मानसा में 16 अगस्त 2018 तक ड्रोन कैमरों पर पाबंदी लगाई है।
मानसा(जसल): मैजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने फौजदारी जाब्ता संघता 1973 (1974 का एक्ट नंबर-2) की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते जिला मानसा में 16 अगस्त 2018 तक ड्रोन कैमरों पर पाबंदी लगाई है।
हुक्म में उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मौके पर आम देखने में आया है कि फंक्शन वाली जगह पर फोटोग्राफर्ज/प्रैस रिपोर्टर्ज और आम जनता की तरफ से ड्रोन कैमरों की मदद से फंक्शन की मूवी तैयार की जाती है, परंतु ऐसा करना सुरक्षा के मद्देनजर काफी खतरनाक है। ड्रोन कैमरों का फायदा उठाते हुए कुछ शरारती अनसर इसके साथ कुछ मंदभागी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उपरोक्त हुक्म 16 अगस्त 2018 तक लागू रहेगा।