सड़क हादसे के आरोपी को 2 वर्ष की कैद

Edited By swetha,Updated: 17 Jun, 2018 11:02 AM

court sentence accused

माननीय एक अदालत ने सड़क हादसे के आरोपी को  2 वर्ष की कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।जानकारी के अनुसार गांव दयालपुरा के वाटर वक्र्स से ड्यूटी करके मोटरसाइकिल पर गुरमेल सिंह अपने गांव सतीके वापस जा रहा था कि रास्ते में तेज रफ्तार के साथ आ रही...

मानसा(जस्सल): माननीय एक अदालत ने सड़क हादसे के आरोपी को  2 वर्ष की कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।जानकारी के अनुसार गांव दयालपुरा के वाटर वक्र्स से ड्यूटी करके मोटरसाइकिल पर गुरमेल सिंह अपने गांव सतीके वापस जा रहा था कि रास्ते में तेज रफ्तार के साथ आ रही ट्रैक्टर-ट्राली ने उसे टक्कर मार दी, जिस दौरान वह गंभीर जख्मी हो गया।

इस संबंधी जख्मी गुरमेल सिंह के भतीजे कुलविन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह के बयानों पर थाना शहरी बुढलाडा की पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक वजीर सिंह पुत्र सोण सिंह निवासी गांव कुलाना के विरुद्ध मामला दर्ज करने उपरांत सुनवाई के लिए बुढलाडा की अदालत में पेश किया, जहां माननीय एस.डी.जे.एम. कमलदीप सिंह धालीवाल की अदालत की तरफ से वजीर सिंह को इस सड़क हादसे का आरोपी मानते उक्त सजा सुनाई।

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