अफीम की तस्करी करने के दोष में 5 व्यक्तियों को सुनाई सजा

Edited By swetha,Updated: 17 Sep, 2018 09:08 AM

court sentence in drug smuggling case

स्थानीय एक अदालत की तरफ से अफीम की तस्करी करने के दोष में 5 व्यक्तियों को सजा का फैसला सुनाया गया है। सी.आई.ए. स्टाफ मानसा की पुलिस की तरफ से 18 दिसंबर 2012 को अमनदीप सिंह निवासी झंडूके से एक किलो अफीम, अवतार सिंह निवासी ओडां से एक किलो अफीम,...

मानसा  (जस्सल): स्थानीय एक अदालत की तरफ से अफीम की तस्करी करने के दोष में 5 व्यक्तियों को सजा का फैसला सुनाया गया है। सी.आई.ए. स्टाफ मानसा की पुलिस की तरफ से 18 दिसंबर 2012 को अमनदीप सिंह निवासी झंडूके से एक किलो अफीम, अवतार सिंह निवासी ओडां से एक किलो अफीम, सिकन्दर सिंह निवासी गांव लल्लूआना से 250 ग्राम अफीम, जगपाल सिंह व निर्मल सिंह वासियान गांव नंगल खुर्द से 250-250 ग्राम अफीम बरामद करके उन के खिलाफ थाना सदर मानसा में मामला दर्ज करवा कर सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। 

जहां इस केस की सुनवाई करते माननीय एडीशनल सैशन जज मानसा दलजीत सिंह रल्लहण की अदालत की तरफ से उक्त व्यक्तियों को दोषी मानते हुए अमनदीप सिंह व अवतार सिंह को 3-3 साल की सजा और 20-20 हजार रुपए जुर्माना, जबकि सिकन्दर सिंह, जगपाल सिंह और निर्मल सिंह को 6-6 महीने की सजा और 10-10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया गया है।

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