2 वर्ष 4 माह से पढ़ा रहे 18 ई.टी.टी. अध्यापकों की नौकरी पर छाए खतरे के बादल

Edited By Mohit,Updated: 15 Feb, 2019 06:21 PM

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पंजाब के सरकारी स्कूलों में 2 वर्ष  4 माह से पढ़ा रहे 18 ई.टी.टी. अध्यापकों की नौकरी पर खतरे के बादल छा गए है। शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2016 में भर्ती किए गए बी.सी. कैटागिरी के अध्यापकों के बनते पदो से अधिक भर्ती किए गए 18 अध्यापकों.......

अमृतसर (दलजीत): पंजाब के सरकारी स्कूलों में 2 वर्ष  4 माह से पढ़ा रहे 18 ई.टी.टी. अध्यापकों की नौकरी पर खतरे के बादल छा गए है। शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2016 में भर्ती किए गए बी.सी. कैटागिरी के अध्यापकों के बनते पदो से अधिक भर्ती किए गए 18 अध्यापकों की सेवाएं खत्म करने की योजना बना ली है। विभाग के डिप्टी डायरैक्टर अमला द्वारा इस संबंधी जिला शिक्षा अधिकारियों को संबंधित अध्यापकों को तुरंत कारण बताओं नोटिस जारी करने का फरमान जारी किया है। 

विभाग के इस फैसले से संबंधित अध्यापकों में काफी रोष पाया जा रहा है तथा डैमोक्रेटिक टीचर फ्रंट ने भी पीडि़त अध्यापकों के हक में विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारी अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा 30-7-2016 को 2005 ई.टी.टी. अध्यापकों के पदों की भर्ती करने संबंधी विज्ञापन जारी किया था। विभाग द्वारा उस समय उक्त अध्यापकों की भी भर्ती की गई थी। विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि बी.सी. कैटागिरी के बनते पद से अधिक अध्यापकों की भर्ती हो गई थी। 

विभाग द्वारा 18 ई.टी.टी. अध्यापकों की सेवाएं योग विधि अपना कर खत्म की जानी है। विभाग के पत्र में स्पष्ट किया गया कि 2005 ई.टी.टी. अध्यापकों की भर्ती में बी.सी. कैटागिरी की कटआफमैरिट के अनुसार आखिरी उम्मीदवार संदीप सिंह पुत्र झंडा सिंह था। विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि संबंधित अध्यापकों की सेवाएं खत्म करने से पहले तुरंत उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया जाए तथा इसकी कापी विभाग को भेजी जाए। उधर संबंधित अध्यापकों में पत्र जारी होने के कारण काफी रोष पाया जा रहा है। अध्यापकों का कहना है कि वह सभी योग्याताएं पूरी करते है विभाग उनसे धक्का कर रहा है। उधर दूसरी ओर डैमोक्रेटिक टीचर फ्रंट के प्रधान अश्वनी अवस्थी ने कहा कि उक्त अध्यापकों की सेवाएं रैगुलर हो गई थी। 

समाज में उनका विशेष रुतबा था परन्तु विभाग के फैसले उनके मनों पर काफी ठेस पहुंचाई है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों अनुसार किसी भी भर्ती में कभी भी कोई विभाग 10 प्रतिशत पोस्टे बडा तथा कम कर सकता है। शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट के उक्त नियमों को मद्देनजर रखते संबंधित अध्यापकों की सेवाओं को जारी रखना चाहिए और उनके भविष्य से खिलवाड नहीं करना चाहिए। अवस्थी ने कहा कि विभाग ने अपना फैसला न बदला तो पूरे पंजाब में विभाग के पूतले फूंक प्रदर्शन किए जाएंगे। 

इन अध्यापकों को जारी होंगे नोटिस
मुक्ता देवी तरनतारन, सनोज कुमार अमृतसर, वीरपाल कौर तरनतारन, रमनदीप कौर तरनतारन, नरिन्द्र कौर होशियारपुर, अंजू बाला तरनतारन, प्रभदीप कौर गुरदासपुर, प्रियंका देवी तरनतारन, प्रियंका रानी तरनतारन, मुहम्मद अमजद होशियारपुर, मनीषा रानी तरनतारन, वासूधा गोस्वामी होशियारपुर, हरप्रीत कौर अमृतसर, गगनदीप तरनतारन, गगनदीप कौर होशियारपुर, मनदीप कौर तरनतारन, कुलवीर कौर होशियारपुर, गगनदीप कौर होशियारपुर के नाम शामिल है। 

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