Edited By swetha,Updated: 09 Dec, 2018 11:11 AM
नैशनल लीगल सॢवस अथारिटी दिल्ली के निर्देशों पर आज राष्ट्रीय लोक अदालत (सभी मामलों बारे) का आयोजन किया गया। इस बारे श्रीमती हरप्रीत कौर रंधावा इंचार्ज जिला व सैशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी जिला कचहरियां तरनतारन ने बताया कि यह लोक अदालत...
तरनतारन(रमन): नैशनल लीगल सॢवस अथारिटी दिल्ली के निर्देशों पर आज राष्ट्रीय लोक अदालत (सभी मामलों बारे) का आयोजन किया गया। इस बारे श्रीमती हरप्रीत कौर रंधावा इंचार्ज जिला व सैशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी जिला कचहरियां तरनतारन ने बताया कि यह लोक अदालत देश की हर तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगाई गई है। जिला कचहरी तरनतारन में कोर्ट के 4 बैंचों ने केसों का निपटारा किया, जिनमें पहला बैंच माननीय श्री के.के. जैन एडीशनल जिला व सैशन जज, दूसरा माननीय श्री सुमीत भल्ला चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट तरनतारन, तीसरा मिस अनुराधा अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन तरनतारन, चौथा मिस वनीता कुमार सिविल जज जूनियर डिवीजन व माननीय मिस विश्व ज्योति सिविल जज जूनियर डिवीजन तरनतारन शामिल हैं।
इसके अलावा पट्टी में एक बैंच का गठन किया गया जिसमें जज साहिबान ने अपने स्तर पर केसों का निपटारा किया। इस लोक अदालत दौरान 2398 केसों को लिया गया और 407 केसों का निपटारा किया गया तथा 7,65,76,276 रुपए हुए जमा। उन्होंने जानकारी दी कि यदि किसी केस का लोक अदालत में फैसला हो जाता है तो इस केस में लगी कोर्ट फीस वापस हो जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी रजामंदी से झगड़ों का निपटारा किया गया।
रमन शर्मा सी.जे.एम.-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी तरनतारन ने बताया कि लोक अदालत में हल किए मामलों की आगे किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती और इसका निर्णय अंतिम
होता है। लोक अदालत द्वारा मामले को हल करवाने से जहां लोगों के पैसों की बचत होती है वहीं दोनों पक्षों में प्रेम भी बना रहता है और कोई भी पक्ष अपने आपको जीता या हारा महसूस नहीं करता।