Edited By Anjna,Updated: 03 May, 2018 11:26 AM
हत्या प्रयास के 2 अलग-अलग मामलों में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने गत दिवस कांग्रेस पार्टी के स्थानीय एक पार्षद के बेटे को दोनों मामलों में 5-5 वर्ष की कैद तथा अलग-अलग जुर्म में अलग से जुर्माना भी किए जाने की सजा सुनाई
अमृतसर (महेन्द्र): हत्या प्रयास के 2 अलग-अलग मामलों में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने गत दिवस कांग्रेस पार्टी के स्थानीय एक पार्षद के बेटे को दोनों मामलों में 5-5 वर्ष की कैद तथा अलग-अलग जुर्म में अलग से जुर्माना भी किए जाने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न अदा करने पर उसे अतिरिक्त कैद भी होगी जबकि इन्हीं दोनों मामलों में अदालत सजा प्राप्त पार्षद-पुत्र के बेटे के सह-आरोपी दोस्त को भगौड़ा घोषित भी कर चुकी है।
स्थानीय गांव नौशहरा नंगली निवासी कर्मबीर सिंह पुत्र जसबीर सिंह ने स्थानीय अमनदीप अस्पताल में उपचाराधीन स्थिति में स्थानीय थाना सिविल लाइन के तत्कालीन प्रभारी इंस्पैक्टर सुखविन्द्र सिंह के सन्मुख अपने बयान दर्ज करवाए थे। जिस दौरान उसने कहा था कि वह चंडीगढ़ में पढ़ता है और 12 फरवरी 2012 को वह चंडीगढ़ से यहां अपने घर आया हुआ था। अगले दिन 12 फरवरी को रात करीब 9.30 बजे वह अपने दोस्तों के साथ स्थानीय घाला माला चौक में सोफ्टी खा रहे थे। जहां से वह अपने दोस्तों के साथ स्कोडा गाड़ी में शक्ति नगर लारेंस रोड की तरफ जा रहा था।
इस दौरान रास्ते में उसके दोस्त की गाड़ी का टायर फट गया था। इस पर उसके दोस्त सुख ने रणजीत विहार, लोहारका रोड निवासी अपने दोस्त जसकर्ण सिंह ऊर्फ सोढी ऊर्फ कर्म पुत्र हरगोबिंद सिंह तथा अल्बर्ट रोड निवासी साहिल कुमार शर्मा पुत्र प्रदीप कुमार को फोन करके वहां बुला लिया था। इसके पश्चात उसने उन्हें उनके घर तक छोडऩे का अनुरोध किया था। उनका कहना था कि वे पहले अपने दोस्त को अल्बर्ट रोड पर स्थित एसके होटल में छोडऩे के पश्चात उन्हें उनके घर छोडऩे जाएंगे। होटल पहुंचने के पश्चात यह लोग होटल के अंदर चले गए तो वह होटल के अंदर जा कर उन्हें उनके घर छोडऩे की बात कही, तो इन्होंने गुस्से में आकर पहले अपशब्द कहे फिर उन्होंने उनकी हत्या प्रयास में उन पर फायरिंग करके तथा उसकी निर्मम पिटाई करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
रंजिश में किया था हत्या का दूसरा प्रयास
गांव नौशहरा नंगली निवासी अमरबीर सिंह संधू पुत्र गुरिन्द्र बीर सिंह संधू की शिकायत पर थाना सिविल लाइन की पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 29 सितम्बर 2012 को मामला दर्ज किया था। साहिल शर्मा उनकी टेबल के पास आ खड़े हुए थे। जिनका कहना था कि उनकी पेशी के दौरान वे कचहरी में क्या करने आए थे। उस बात की रंजिश में इन लोगों ने उनकी हत्या प्रयास में उन पर फायरिंग कर दी थी जिस दौरान उसने जमीन पर लेट कर अपनी जान बचाई थी और शोर मचाए जाने पर दोनों आरोपी अपने हथियारों सहित फरार हो गए थे।