2 बच्चों की मां बनाने के बाद भी हैड कांस्टेबल ने नहीं किया युवती से विवाह

Edited By swetha,Updated: 17 May, 2018 11:44 AM

molestation case

: पंजाब पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है।  हैड कांस्टेबल ने युवती को प्यार के चंगुल में फंसाकर पहले दुष्कर्म का शिकार बनाया और जब वह 2 बच्चों की मां बन गई तो उसने शादी से इंकार कर दिया। पुलिस की ओर से युवती के बयान पर आरोपी के खिलाफ केस तो...

तरनतारन(रमन) : पंजाब पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है।  हैड कांस्टेबल ने युवती को प्यार के चंगुल में फंसाकर पहले दुष्कर्म का शिकार बनाया और जब वह 2 बच्चों की मां बन गई तो उसने शादी से इंकार कर दिया। पुलिस की ओर से युवती के बयान पर आरोपी के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया गया लेकिन 3 साल बाद भी वह गिरफ्त से बाहर है।

3 बच्चों का बाप निकला हैड कांस्टेबल
पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि पंजाब पुलिस के हैड कांस्टेबल नवप्रीत सिंह बैल्ट नंबर 329 लुधियाना वर्ष 2008 में हरिके पत्तन में तैनात था। उक्त हैड कांस्टेबल का उसके घर आना जाना था।  उसने उससे कहा था कि उसका अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा है। युवती को उसने विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म का शिकार बनाया। पीड़िता जब गर्भवती हुई तो आरोपी ने विवाह से मना कर दिया। 

परिवार द्वारा युवती का तुरंत विवाह अमृतसर के छेहर्टा क्षेत्र के युवक के साथ कर दिया गया। हैड कांस्टेबल नवप्रीत सिंह छेहरटा पहुंच गया और फिर युवती को अपने साथ ले आया। 15 जून 2009 को युवती ने लड़के   को जन्म दिया। फिर लुधियाना तबादले होने के बाद पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर 6 में युवती को रखने लगा। यहां पर 17 अप्रैल 2011 को दूसरे बच्चे को जन्म दिया। युवती बार-बार नवप्रीत सिंह को विवाह के लिए कहती रही, लेकिन आरोपी ने उसके साथ शादी नहीं की। बाद में उसे पता चला कि उसने अपनी पत्नी से तलाक नहीं लिया और वह 3 बच्चों का बाप है। 

अदालत ने नहीं दी अग्रिम जमानत
इस संबंध में जब युवती ने हैड कांस्टेबल से बात की तो उसने पीडि़़ता से नाता तोड़ दिया, जिसके कारण वह अपने गांव लौट आई। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस को की जिसके बाद 3 मई 2015 को थाना पट्टी में आरोपी हैड कांस्टेबल नवप्रीत सिंह के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैरानी की बात है कि पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी हैड कांस्टेबल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसकी जमानत खारिज कर दी थी। उसने आरोपी को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने की मांग की है। 
 

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