Edited By Vaneet,Updated: 18 Oct, 2018 10:12 PM
करीब 10 वर्ष पहले पुरानी रंजिश के चलते शिकायतकत्र्ता के घर में जबरन घुस कर हमला किए जाने के मामले में मुद्दई ही नहीं, बल्कि गवाहों के भी अप...
अमृतसर(महेन्द्र): करीब 10 वर्ष पहले पुरानी रंजिश के चलते शिकायतकत्र्ता के घर में जबरन घुस कर हमला किए जाने के मामले में मुद्दई ही नहीं, बल्कि गवाहों के भी अपने बयानों से साफ पलटने के कारण अदालत में गैंगस्टर सोनू कंगला के खिलाफ यह मामला भी पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। उच्च अदालत द्वारा निश्चित की गई समयावधि के भीतर मुद्दई व गवाहों द्वारा अपने ब्यानों से मुकर जाने के कारण स्थानीय जे.एम.आई.सी. हरप्रीत सिंह की अदालत ने कथित गैंगस्टर सोनू कंगला सहित 4 कथित आरोपियों को गत दिवस बरी कर दिया है।
स्थानीय मेन बाजार गुज्जरपुरा निवासी सर्बजीत सिंह उर्फ निक्कू पुत्र डब्बू सिंह ने स्थानीय थाना सी-डिवीजन में शिकायत कर अपने बयान दर्ज करवाए थे कि 12 जनवरी 2009 की रात करीब 10 बजे वह अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा था कि कृपाणों तथा बोतलों से लैस गिलवाली गेट निवासी भूपिन्द्र सिंह उर्फ सोनू कंगला पुत्र बलकार सिंह, अबादी हिम्मत पुरा निवासी राकेश कुमार उर्फ गत्ता पुत्र रूप लाल, रजवंत सिंह उर्फ राजू पुत्र मेवा सिंह तथा लाल सिंह उर्फ लाली ने पुराने झगड़े एवं पुरानी रंजिश के चलते उस पर कृपाण से हमला कर दिया था। इस दौरान वह अपने बचाव में अपने घर के अंदर भागा, तो यह लोग हथियारों से सहित उसके घर के अंदर भी आ घुसे थे। उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर सभी आरोपी अपने हथियारों सहित वहां से फरार हो गए थे। इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 323/452/148/149 के तहत 13 जनवरी 2009 को मुकदमा नंबर 8/2009 दर्ज किया था।