Edited By Updated: 27 Feb, 2016 11:38 AM
बर्थ सर्टीफिकेट जारी करने में बेवजह की गई देरी अमृतसर के सिविल सर्जन को महंगी पड़ गई। राइट टू सॢवस कमीशन ने सिविल सर्जन पर राइट टू सॢवस एक्ट के तहत 5 हजार रुपए जुर्माना ठोका है।
चंडीगढ़ : बर्थ सर्टीफिकेट जारी करने में बेवजह की गई देरी अमृतसर के सिविल सर्जन को महंगी पड़ गई। राइट टू सॢवस कमीशन ने सिविल सर्जन पर राइट टू सॢवस एक्ट के तहत 5 हजार रुपए जुर्माना ठोका है।
अजनाला तहसील के गांव लाभ दडिय़ा के बलविन्द्र सिंह ने बर्थ सर्टीफिकेट संबंधी आवेदन निपटाने में हो रही देरी की शिकायत कमीशन से की थी। इस पर कमीशन के सदस्य दलबीर सिंह ने जांच के बाद सिविल सर्जन पर 5 हजार रुपए जुर्माना ठोक दिया। वहीं देरी करने वाले क्लर्क पर भी 2500 रुपए जुर्माना लगाया गया है।