Edited By swetha,Updated: 22 Sep, 2018 03:33 PM
धोखाधड़ी के केस में फंसे चीफ खालसा दीवान (सी.के.डी.) के प्रधान संतोख सिंह का इस्तीफा चीफ खालसा दीवान की कमेटी ने मंजूर कर लिया है । इस दौरान प्रधानगी को लेकर कमेटी की बैठक में सदस्यों ने जमकर हंगामा किया।
अमृतसर(ममता): धोखाधड़ी के केस में फंसे चीफ खालसा दीवान (सी.के.डी.) के प्रधान संतोख सिंह का इस्तीफा चीफ खालसा दीवान की कमेटी ने मंजूर कर लिया है । इस दौरान प्रधानगी को लेकर कमेटी की बैठक में सदस्यों ने जमकर हंगामा किया।
उल्लेखनीय है कि स्थानीय अजनाला रोड पर स्थित गांव हेर में एक सांझे परिवार की 12 कनाल 11 मरले जमीन हड़प करने की नीयत से उसका जाली एग्रीमैंट तैयार करवाने के आरोप में स्थानीय हाईड मार्कीट, जी.टी. रोड अमृतसर निवासी एवं सी.के.डी. के प्रधान संतोख सिंह पुत्र वरियाम सिंह तथा उनके सगे भाई इन्द्रपाल सिंह के खिलाफ स्थानीय सी.जे.एम. रविन्द्रजीत सिंह बाजवा की अदालत में भादंसं की धारा 419/420/65/467/ 468/471/447/ 506/120-बी, के तहत इस्तगासा (कम्पलेंट केस) चल रहा था। यह केस गली वजीरां वाली, राजासांसी, अजनाला निवासी मनजीत सिंह पुत्र घनश्याम सिंह तथा स्थानीय शहीद ऊधम सिंह नगर निवासी महिन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह ने 5 फरवरी 2010 को दायर किया था।
इसमें उनका कहना था कि आरोपियों ने स्थानीय अजनाला रोड पर स्थित डी.आर. एन्कलेव के समीप अपनी ग्रीन एकड़ कालोनी को स्थापित करते हुए उनके बुजुर्गों की मालिकी वाली गांव हेर में स्थित 12 कनाल 11 मरले जमीन का जाली एग्रीमैंट तैयार करके हड़प ली है। उनका यह भी कहना था कि उनके दादा/परदादा गोपाल सिंह व बिशन सिंह जो दोनों सगे भाई थे, जिनमें से एक की वर्ष 1940 में तथा दूसरे की 1945 में मौत हो चुकी थी, उनकी मौत के पश्चात 18 फरवरी 1967 को जाली एग्रीमैंट तैयार करके उनके परिवार की यह पैतृक जमीन हड़प की है। अदालत में आरोपी संतोख सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से साबित हो जाने पर सजा सुनाई है।