Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Feb, 2018 01:22 PM
अद के सत्री अकाली दल की पूर्व उपाध्यक्ष जसविंदर कौर शेरगिल की चोटी काटने ,उससे मारपीट करने एवं उसे निर्वस्त्र करके वीडियो वायरल करने तथा घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को दबाने तथा घटनाक्रम की गहराई से जांच न करने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने...
बरनालाः शिअद के सत्री अकाली दल की पूर्व उपाध्यक्ष जसविंदर कौर शेरगिल की चोटी काटने ,उससे मारपीट करने एवं उसे निर्वस्त्र करके वीडियो वायरल करने तथा घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को दबाने तथा घटनाक्रम की गहराई से जांच न करने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि याचिकर्ता शेरगिल ने इंसाफ के लिए अपना केस पंजाब पुलिस की जगह सैंट्रल एजैंसी या चंडीगढ़ पुलिस को करना की मांग की थी। शेरगिल ने बरनाला पुलिस के खिलाफ आरोप लगाया है कि दिसम्बर 2017 के दिन उससे मारपीट करने वाले एवं उसकी वीडियो बना कर उसे वायरल करने वाले विजय कुमार और कमलदीप शर्मा की भूमिका की जांच नहीं की और न ही गांव चीमा स्थित मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। शेरगिल ने कहा था कि जांच में मुझे पूर्व न्याय नहीं मिल रहा जिसे लेकर पंजाब व हरियाणा पुलिस के महानिदेशक के जरिए बरनाला एसएसपी को नोटिस जारी किया है।
वहीं एसएसपी हरजीत सिंह का कहना है कि मामले में विशेष दल जांच कर रहा है