जिला मैजिस्ट्रेट ने किए पाबंदी के आदेश,हथियार या असला उठाने पर पाबंदी

Edited By Updated: 28 Feb, 2017 01:23 PM

weapon or firearm on lifting ban

जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मानसा वरिंद्र कुमार शर्मा ने फौजदारी जाब्ता संघता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा की हद में हर किस्म का हथियार या असला उठाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई है।

मानसा (मित्तल): जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मानसा वरिंद्र कुमार शर्मा ने फौजदारी जाब्ता संघता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा की हद में हर किस्म का हथियार या असला उठाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई है।


उन्होंने कहा कि चुनाव कमीशन द्वारा घोषित किए गए प्रोग्राम अनुसार पंजाब विधान सभा चुनाव-2017 की चुनाव संबंधी पूरे पंजाब में चुनाव जाब्ता लागू किया गया है। 4 फरवरी को हुई पोङ्क्षलग के बाद 11 मार्च को वोटों की गिनती होनी है, जिसके मद्देनजर जिला मानसा में अमन-कानून की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हर किस्म के हथियार या असले उठाने पर पाबंदी लगाई जाती है।


जिला मैजिस्ट्रेट शर्मा ने मकान मालिकों को आदेश जारी किया है कि उनके द्वारा जो भी मकान किराए पर दिए जाते हैं या भविष्य में दिए जाएं, उनमें रहने वाले व्यक्तियों का नाम और पूरा ब्यौरा अपने इलाके के थाना पुलिस चौकी में तुरंत दर्ज करवाएं। आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा मकान मालिकों से मकान किराए पर लेकर ऐसी कार्रवाई करने का संदेशा है, जिनके साथ लोगों की जान और माल को खतरा हो सकता है। इसके अलावा सरकारी या प्राइवेट सम्पत्ति को भी नुक्सान पहुंच सकता है, जिस कारण अमन-शांति भंग हो सकती है।

 

जिला मैजिस्ट्रेट शर्मा ने एक और आदेश जारी करते हुए जिले में लोगों द्वारा पाले हुए सूअरों/गऊओं को खुराक खाने और चरने के लिए सड़कों, गलियों और रिहायशी इलाकों में खुले छोडऩे पर सख्त पाबंदी लगाई है। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न शहरों, कसबों और गांवों में कुछ लोगों द्वारा सूअरों/गऊओं को रिहायशी इलाकों में खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और गलियों में गंदगी फैलने से आम लोगों, खास करके बच्चों में बीमारियां फैलने का खतरा भी बना रहता है। उपरोक्त आदेश 31 मार्च तक लागू रहेंगे। 

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