जालंधर में पड़ती खड्ड को लुधियाना साइड से शुरू करने से खफा गांववासी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Oct, 2017 12:58 PM

villagers protest

जालंधर में पड़ती रेत की खड्ड को लुधियाना साइड से शुरू करने के विरोध में विधानसभा हलका गिल के अधीन आते गांव तलवंडी कलां के लोगों ने पंचायत सहित विरोध जताया। गांव की महिला सरपंच हरमेश कौर, पूर्व सरपंच हंसराज सिंह, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के प्रधान आसा...

लुधियाना (अनिल): जालंधर में पड़ती रेत की खड्ड को लुधियाना साइड से शुरू करने के विरोध में विधानसभा हलका गिल के अधीन आते गांव तलवंडी कलां के लोगों ने पंचायत सहित विरोध जताया। गांव की महिला सरपंच हरमेश कौर, पूर्व सरपंच हंसराज सिंह, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के प्रधान आसा सिंह तलवंडी, यूथ कांग्रेस के सचिव जिम्मी तलवंडी आदि ने बताया कि जालंधर जिले के गांव पंज डेरा में सरकारी रेत की खड्ड मंजूर हुई है लेकिन रेत के कारोबारी धक्केशाही से इस खड्ड को लुधियाना साइड से सतलुज दरिया पार करके शुरू करने लगे हैं।

 

हालांकि कानून अनुसार जिस जिले में खड्ड मंजूर हुई है, उसी जिले में खड्ड चलाई जा सकती है। गांव की सरपंच व गांववासियों ने बताया कि रेत कारोबारियों द्वारा धक्के से उनके गांव में रेत का कंडा लगाया जा रहा है, जोकि कानून के खिलाफ है। गांववासियों ने बताया कि उनके गांव में आने-जाने का एक ही रास्ता है, अगर रेत के कारोबारियों ने रेत का कारोबार शुरू किया तो लोगों का घर से निकलना तक बंद हो जाएगा। गांववासियों ने जिलाधीश व माइनिंग विभाग के जी.एम. से मांग की है कि गांव तलवंडी कलां में अवैध तरीके से लगाया जा रहा कंडा बंद करवाया जाए। 

क्या कहते हैं जालंधर के जी.एम. 
जब इस संबंध में जालंधर के माइनिंग विभाग के जनरल मैनेजर महेश खन्ना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जालंधर जिले के गांव पंज डेरा में खड्ड संबंधी राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। कोई अगर कानून अनुसार काम करता है तो उस पर कोई रोक नहीं है कानून की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।   

नया रास्ता निकालने के लिए संबंधित प्रशासन की परमिशन जरूरी 
जब इस संबंध में लुधियाना के माइनिंग विभाग के जनरल मैनेजर अमरजीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कानून मुताबिक रेत की खड्ड जिस जिले में मंजूर हुई है, रेत के कारोबारी उसी जगह कंडा लगा सकते हैं। अगर उन्होंने रेत निकासी के लिए कोई और रास्ता निकालना है तो उसके लिए सिंचाई विभाग व जिलाधीश लुधियाना से परमिशन लेनी होगी और उसके बिना अगर कोई नया रास्ता निकालता है तो वह गैर-कानूनी है। 

क्या कहते हैं लुधियाना के रेत खड्ड व्यापारी 
जब इस संबंध में लुधियाना के गांव रजापुर में सरकारी रेत के ठेकेदार दमनदीप सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा गांव रजापुर में रेत की खड्ड की मंजूरी दी गई है परंतु जालंधर जिले से संबंधित रेत के ठेकेदार लुधियाना में सतलुज दरिया के बीचों-बीच रास्ता निकालकर अपना कब्जा गांव तलवंडी कलां में लगा रहे हैं, जबकि ठेकेदार द्वारा गांव तलवंडी कलां से रेत निकासी के लिए किसी भी विभाग से कोई मंजूरी नहीं ली गई है।  

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