GST के तहत विभाग 5 सालों तक के केस स्क्रूटनी कर सकेगा

Edited By Updated: 08 Nov, 2016 01:38 PM

under the gst department

सी.ए. तथा टैक्स प्रोफैशनल्स को एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाने वाली संस्था सी.ए. रिकनैक्शन का 24वां सैशन गत दिवस सी.ए. पुनीत ओबराय की अध्यक्षता में हुआ।

जालंधर (खुराना): सी.ए. तथा टैक्स प्रोफैशनल्स को एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाने वाली संस्था सी.ए. रिकनैक्शन का 24वां सैशन गत दिवस सी.ए. पुनीत ओबराय की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान जी.एस.टी. के तहत होने वाली असैसमैंट, डिमांड तथा रिकवरी प्रक्रिया पर चर्चा की गई। 

 

मंच का संचालन सी.ए. प्रियंका वर्मा ने किया और उन्होंने संस्था के गठन व उद्देश्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह संस्था सभी वर्ग के प्रोफैशनल्स को ज्ञान बांटने का अवसर प्रदान करती है। मुख्य वक्ता सी.ए. पुनीत ओबराय ने बताया कि जी.एस.टी. अब एक अप्रैल 2017 से पूरे देश में लागू होना सम्भावित है। राज्यों के बीच कर की दरों को लेकर सहमति बन चुकी है, जिसके तहत 4 तरह के रेट व सैस लगाया जाएगा।

 

उन्होंने बताया कि जी.एस.टी. के तहत सैल्फ असैसमैंट, प्रोवीजनल असैसमैंट, बैस्ट जजमैंट असैसमैंट तथा समरी असैसमैंट होगी। रिटर्न की स्क्रूटनी के लिए विशेष प्रावधान होगा। पहले चरण में सरकार नरम रवैया अपनाएगी। जानबूझ कर की गई गलती के तहत विभाग 5 सालों तक के केस की स्क्रूटनी कर सकेगा। इस दौरान सी.ए. बिपिनप्रीत सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा।

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