Edited By Updated: 22 Feb, 2017 05:19 PM
केंद्र सरकार द्वारा गत वर्ष लांच की गई इन्कम डैक्लारेशन स्कीम (आई.डी.एस.) के तहत जो लोग अपनी अघोषित सम्पत्ति डिक्लेयर नहीं कर पाए उन्हें सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लास्ट चांस दिया जा रहा है। इसके तहत 31 मार्च 2017 तक अघोषित...
होशियारपुर (जैन): केंद्र सरकार द्वारा गत वर्ष लांच की गई इन्कम डैक्लारेशन स्कीम (आई.डी.एस.) के तहत जो लोग अपनी अघोषित सम्पत्ति डिक्लेयर नहीं कर पाए उन्हें सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लास्ट चांस दिया जा रहा है। इसके तहत 31 मार्च 2017 तक अघोषित सम्पत्ति डैक्लेयर करने वाले लोगों को कुल राशि का 50 फीसदी टैक्स अदा करना होगा ।
उक्त जानकारी प्रिंसीपल इन्कम टैक्स कमिशनर जे.एस. नौरथ ने देते बताया कि इस ऑफर के बावजूद जो लोग अघोषित सम्पत्ति डैक्लेयर नहीं करेंगे उन्हें बाद में 87 प्रतिशत टैक्स अदा करना पड़ेगा तथा कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नोटबंदी के दौरान बैंकों में जमा करवाई मोटी राशियां अथवा अन्य अघोषित सम्पत्ति को इस स्कीम के दायरे में लाकर लाभ लिया जा सकता है।