Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Oct, 2017 03:28 PM
सेहत विभाग के कर्मचारियों ने डा. राजेश कुमार एस.एम.ओ. की अध्यक्षता में मंडी शहर में शविन्द्र सिंह व गुरलाल सिंह सैनेटरी इंस्पैक्टर की अध्यक्षता में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकूनोशी करने वाले व्यक्तियों के चालान किए और 4 व्यक्तियों से मौके पर ही...
गुरुहरसहाय(आवला): सेहत विभाग के कर्मचारियों ने डा. राजेश कुमार एस.एम.ओ. की अध्यक्षता में मंडी शहर में शविन्द्र सिंह व गुरलाल सिंह सैनेटरी इंस्पैक्टर की अध्यक्षता में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकूनोशी करने वाले व्यक्तियों के चालान किए और 4 व्यक्तियों से मौके पर ही जुर्माना वसूल किया गया।
गुरलाल सिंह एस.आई. ने बताया कि तंबाकू कंट्रोल एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तंबाकूनोशी करना अपराध है और धारा 5 के अनुसार 18 साल से कम आयु के नौजवानों को तंबाकू उत्पाद बेचना व खरीदने पर मनाही है और हर सिगरेट विक्रेता को अपनी दुकान पर चेतावनी बोर्ड लगवाना जरूरी है कि 18 साल से कम आयु का नौजवान तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद सकता है।