तम्बाकूनोशी करने वालों के काटे चालान

Edited By Updated: 05 Dec, 2016 03:13 PM

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सिविल सर्जन फरीदकोट डा. सम्पूर्ण सिंह के निर्देशों के अनुसार सीनियर मैडीकल अफसर सी.एच.सी. बाजाखाना डा. अवतारजीत सिंह की टीम द्वारा गांववासियों को तम्बाकू मुक्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

कोटकपूरा(नरिन्द्र): सिविल सर्जन फरीदकोट डा. सम्पूर्ण सिंह के निर्देशों के अनुसार सीनियर मैडीकल अफसर सी.एच.सी. बाजाखाना डा. अवतारजीत सिंह की टीम द्वारा गांववासियों को तम्बाकू मुक्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गांव की पंचायत द्वारा गांव को तम्बाकू मुक्त करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। सी.एच.सी. बाजाखाना द्वारा गांव में तम्बाकू का सेवन करने के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक करने और सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के चालान काटने के लिए नोडल अधिकारी डा. अवतारजीत सिंह की अगुवाई में टीम का गठन किया गया है।

टीम सदस्यों ने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकूनोशी करना सजायोग्य अपराध है। इस मौके पर टीम द्वारा दुकानदारों को 18 साल से कम किसी भी व्यक्ति को सिगरेट व बीड़ी न बेचने की हिदायत की गई। टीम ने बताया कि खुलेआम तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनकी नुमाइश करना भी सजायोग्य अपराध है। उन्होंने बताया कि तम्बाकू के सेवन से मुंह, गले और फेफड़ों के कैंसर जैसी नामुराद बीमारी हो जाती है। तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति के साथ-साथ उसके नजदीक बैठे व्यक्ति को भी उतना ही खतरा होता है। उन्होंने नौजवान पीढ़ी को अपील की कि वह नशे और तम्बाकू जैसी लाहनतों से दूर रहें ताकि एक अच्छे और निरोग समाज की सृजना हो सके।

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