Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Oct, 2017 12:45 PM
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सिविल रिट पटीशन नंबर 23548 ऑफ 2017 के आदेशों के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट सुमित जारंगल आई.ए.एस. ने श्री मुक्तसर साहिब में दीवाली के दिन किसी किस्म के पटाखे आदि चलाने के लिए शाम 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक का समय...
श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा): पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सिविल रिट पटीशन नंबर 23548 ऑफ 2017 के आदेशों के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट सुमित जारंगल आई.ए.एस. ने श्री मुक्तसर साहिब में दीवाली के दिन किसी किस्म के पटाखे आदि चलाने के लिए शाम 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक का समय निश्चित किया है।
इस समय से पहले व बाद में पटाखे चलाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि वे हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करें। उन्होंने कहा कि जो भी आदेशों की उल्लंघना करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह पटाखों की बिक्री के लिए पहले ही जगह निर्धारित कर दी गई है जहां केवल वहीं लोग पटाखों की बिक्री कर सकेंगे जिन्हें लाइसैंस जारी किए गए हैं।