Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Nov, 2017 03:52 AM
1 जनवरी, 2018 के बाद चंडीगढ़ में कार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से बदलने वाली है। अगर आपको कार चाहिए तो पहले सर्टिफिकेट ऑफ इंटाइटलमैंट (सी.ओ.ई.) देना होगा। यानि आपको यह प्रमाण देना होगा कि कार रखने के लिए आपके पास पूरा स्पेस है। शहर में बढ़...
चंडीगढ़(विजय गौड़): 1 जनवरी, 2018 के बाद चंडीगढ़ में कार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से बदलने वाली है। अगर आपको कार चाहिए तो पहले सर्टिफिकेट ऑफ इंटाइटलमैंट (सी.ओ.ई.) देना होगा। यानि आपको यह प्रमाण देना होगा कि कार रखने के लिए आपके पास पूरा स्पेस है।
शहर में बढ़ रहे वाहनों की संख्या और कम होते पार्किंग स्पेस को देखते हुए यू.टी. के डिपार्टमैंट ऑफ अर्बन प्लानिंग ने यह नया नियम ड्राफ्ट पार्किंग पॉलिसी में शामिल किया है। यह पॉलिसी रैजीडैंशियल एरिया के लिए तैयार की गई है। हालांकि इसमें गांव का आबादी एरिया शामिल नहीं होगा। यही नहीं रैजीडैंशियल एरिया में पार्किंग की परेशानी को कम करने और सड़कों में ट्रैफिक के प्रैशर को कम करने के लिए भी एक नया प्रावधान किया है।
अगर आपके पास एक कार है और दूसरी कार खरीदना चाहते हैं तो रोड टैक्स भी कई गुना बढ़ जाएगा। अगर दूसरी कार की कीमत 10 लाख रुपए है तो कार की आधी कीमत का रोड टैक्स भरना होगा। इसके साथ ही व्हीकल ऑनर को यह भी बताना होगा कि उसके पास पार्किंग स्पेस मौजूद है। अब प्रशासन ने इसके लिए लोगों के सुझाव और ऑब्जेक्शन मांगी है।