Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Sep, 2017 07:55 AM
अतिरिक्त सैशन जज शाम लाल की अदालत द्वारा नशीले पाऊडर के मामले में हरमेश कुमार निवासी बाणियां मोहल्ला बस्ती शेख को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।
जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज शाम लाल की अदालत द्वारा नशीले पाऊडर के मामले में हरमेश कुमार निवासी बाणियां मोहल्ला बस्ती शेख को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।
इस मामले में थाना नम्बर 5 की पुलिस ने हरमेश कुमार को 120 ग्राम नशीले पाऊडर समेत गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था।