नशीले पाऊडर का मामला साबित न होने पर किया बरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Sep, 2017 07:55 AM

the case of a drug pedder is not proved

अतिरिक्त सैशन जज शाम लाल की अदालत द्वारा नशीले पाऊडर के मामले में हरमेश कुमार निवासी बाणियां मोहल्ला बस्ती शेख को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।

जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज शाम लाल की अदालत द्वारा नशीले पाऊडर के मामले में हरमेश कुमार निवासी बाणियां मोहल्ला बस्ती शेख को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।

इस मामले में थाना नम्बर 5 की पुलिस ने हरमेश कुमार को 120 ग्राम नशीले पाऊडर समेत गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था।

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