Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Aug, 2017 09:34 AM
सेवा केंद्रों में शुक्रवार से गमाडा से संबंधित 5 नई सेवाएं शुरू की गई हैं। ये 5 नई सेवाएं शुरू होने से सेवा केंद्रों में आम जनता को दी जाने
जालंधर (अमित): सेवा केंद्रों में शुक्रवार से गमाडा से संबंधित 5 नई सेवाएं शुरू की गई हैं। ये 5 नई सेवाएं शुरू होने से सेवा केंद्रों में आम जनता को दी जाने वाली सेवाओं की कुल गिनती 153 हो गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता की सहूलियत को देखते हुए सेवा केंद्रों में दी जाने वाली सेवाओं में लगातार वृद्धि की जा रही है मगर जिस प्रकार इनमें आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि पहले दी जा रही सेवाएं तो ढंग से मिल नहीं रहीं, उसके ऊपर नई सेवाओं का भी हाल कोई ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है।
ये हैं नई सेवाएं
सैंक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लान-रिवाइज्ड बिल्डिंग प्लान (रिहायशी)
सैंक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लान-रिवाइज्ड बिल्डिंग प्लान (कमर्शियल)
इश्यू ऑफ कम्प्लीशन-ऑक्यूपेशन सर्टीफिकेट फार बिल्डिंग
इश्यू ऑफ नो ऑब्जैक्शन सर्टीफिकेट-डुप्लीकेट अलॉटमैंट-री-अलाटमैंट लैटर
वाटर सप्लाई एवं सीवरेज कनैक्शन के साथ संबंधित सेवाएं
सेवा केंद्रों में पहले से दी जा रही हैं ये सुविधाएं
सेवा केंद्रों में कुल 148 सुविधाएं पहले ही आम जनता को प्रदान की जा रही हैं जिनमें एग्रीकल्चर से संबंधित 15, बी.एस.एन.एल. की 1, गवर्नैंस रिफाम्र्स की 1, हैल्थ एंड फैमिली वैल्फेयर की 34, होम अफेयर एंड जस्टिस की 24, पासपोर्ट से संबंधित 3, आधार कार्ड से संबंधित 6, पर्साेनल से संबंधित 1, पावर (बिजली) से संबंधित 1, रैवेन्यू एंड रिहैबिलिटेशन से संबंधित 24, रूरल डिवैल्पमैंट एंड पंचायत से संबंधित 1, सोशल सिक्योरिटी एंड डिवैल्पमैंट ऑफ वूमैन एंड चाइल्ड से संबंधित 12, वैल्फेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स से संबंधित 1 और वैल्फेयर ऑफ शैड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास से संबंधित 5 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा इश्यू ऑफ एन.ओ.सी. लैटर, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट अलॉटमैंट लैटर, इश्यू ऑफ री-अलॉटमैंट लैटर, इश्यू ऑफ कन्वेयंस डीड, इश्यू ऑफ नो-ड्यू सर्टीफिकेट, री-ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सेल, री-ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डैथ, एन.ओ.सी. फार मॉर्टगेज, फिटनैस सर्टीफिकेट फार कमॢशयल व्हीकल, इश्यू ऑफ टैक्स क्लीयरैंस सर्टीफिकेट (आवेदन से 2 साल की अवधि तक) और इश्यू ऑफ टैक्स क्लीयरैंस सर्टीफिकेट (आवेदन से 2 साल की अवधि के बाद) आदि सेवाएं भी शामिल हैं।