Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Dec, 2017 09:08 AM
राज्य के विभिन्न जिलों में सिंचाई विभाग में हुए घोटालों के संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी ठेकेदार गुरिन्द्र सिंह व रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हरविन्द्र सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज करते हुए 1 सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): राज्य के विभिन्न जिलों में सिंचाई विभाग में हुए घोटालों के संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी ठेकेदार गुरिन्द्र सिंह व रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हरविन्द्र सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज करते हुए 1 सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि विजीलैंस विभाग की तरफ से सिंचाई विभाग पंजाब के ड्रेनेज व कंडी एरिया ङ्क्षंवग द्वारा अलॉट किए गए कई कार्यों के ठेकों की जांच के दौरान यह साबित हुआ है कि एक ही ठेकेदार गुरिन्द्र सिंह को विभाग के कुल कार्यों में कीमत के अनुसार 60 प्रतिशत से अधिक कार्यों में नियमों व शर्तों की अनदेखी करके कार्य अलॉट किए गए थे।
यही नहीं उक्त अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार गुरिन्द्र सिंह को बहुत से कार्यों के दौरान कई कार्यों को जोड़कर मन मुताबिक टैंडर बनाकर इस कंपनी को अधिक रेट पर कार्यों के ठेके अलॉट किए गए हैं जिसकी उच्च स्तरीय जांच चल रही है।