सुच्चा सिंह लंगाह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Mar, 2018 03:53 PM

sucha singh langah granted bail

पंजाब के पूर्व अकाली मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह को एक महिला सरकारी कर्मचारी की शिकायत पर दुष्कर्म, फिरौती और धोखाधड़ी के आरोपों से मुक्त कर जमानत दे दी है।  लंगाह के खिलाफ गुरदासपुर सिटी पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था।

चंडीगढ़(बृजेंद्र):  दुष्कर्म, फिरौती और धोखाधड़ी के आरोपों में फंसे पंजाब के पूर्व अकाली मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह को पंजाब एडं हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने लंगाह के समक्ष कुछ शर्तें भी रखी जिनमें से एक थी कि वह बिना बताए विदेश नहीं जा सकते,ना ही लंगाह केस के किसी भी गवाह से संपर्क रख सकेंगे। लंगाह के खिलाफ गुरदासपुर सिटी पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। शिकायत दर्ज कराने वाली महिला विधवा है और उसने अपनी शिकायत में कहा था कि लंगाह उसके साथ 2009 से दुष्कर्म कर रहे थे लेकिन कुछ दिन पूर्व महिला अपने बयानों से पलट गई जिसके बाद कोर्ट ने आज लंगाह को जमानत दे दी।

 

शिरोमणि अकाली दल की गुरदासपुर जिला इकाई के अध्यक्ष रहे लंगाह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 384 (फिरौती), 420 (धोखाधड़ी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।  पुलिस सूत्रों ने कहा था कि महिला ने अपनी शिकायत के समर्थन में पुलिस को एक वीडियो क्लिप भी सौंपी थी। महिला का आरोप था कि लंगाह ने उसकी संपत्ति बेचकर और उससे धन की उगाही कर उसके साथ धोखाधड़ी की है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया था जब गुरदासपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 11 अक्टूबर को वोट डाले जाने थे।

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