Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Oct, 2017 09:26 AM
थाना नं. 5 में तैनात पुलिस मुलाजिम भूपिन्द्र सिंह की अदालत द्वारा सजा सुनाने से पहले ही जेल में मौत हो गई। भूपिन्द्र सिंह जिस थाने में तैनात था उसी थाने में उसके खिलाफ 2014 में धारा 308 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जानकारी के अनुसार सब-इंस्पैक्टर...
जालंधर(राजेश): थाना नं. 5 में तैनात पुलिस मुलाजिम भूपिन्द्र सिंह की अदालत द्वारा सजा सुनाने से पहले ही जेल में मौत हो गई। भूपिन्द्र सिंह जिस थाने में तैनात था उसी थाने में उसके खिलाफ 2014 में धारा 308 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जानकारी के अनुसार सब-इंस्पैक्टर भूपिन्द्र सिंह ने बस्ती शेख घास मंडी चौक के पास एक घर में घुस कर जानलेवा हमला किया था जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भी भूपिन्द्र सिंह के साथ मारपीट की थी।
उस समय हंगामे की सूचना के बाद जालंधर में ए.डी.सी.पी. रह चुके रविन्द्र पाल सिंह संधू ने खुद मौके पर जाकर जांच के बाद सब-इंस्पैक्टर भूपिन्द्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था जो बाद में अदालत में चल रहा था तथा इसी महीने की 17 तारीख को भूपिन्द्र सिंह को अदालत ने दोषी करार देकर जेल भेज दिया था तथा उसे कितने साल की सजा सुनानी है इस फैसले की तारीख आज (21 अक्तूबर) रखी गई थी। सजा सुनने से पहले ही भूपिन्द्र सिंह की हालत बीती रात जेल में बिगड़ गई व उसकी मौत हो गई। भूपिन्द्र सिंह इन दिनों थाना नं. 4 में बतौर सब-इंस्पैक्टर तैनात था।