Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Dec, 2017 02:29 AM
पंजाब में नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पंचायतों सहित ग्राम पंचायतों के चुनाव निर्विघ्न तथा पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए जिम्मेदार राज्य चुनाव आयोग की वैबसाइट पिछले लगभग 3 वर्षों से अपडेट नहीं की गई है। अंतिम बार इस वैबसाइट को 10 फरवरी, 2015 में...
चंडीगढ़(शर्मा): पंजाब में नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पंचायतों सहित ग्राम पंचायतों के चुनाव निर्विघ्न तथा पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए जिम्मेदार राज्य चुनाव आयोग की वैबसाइट पिछले लगभग 3 वर्षों से अपडेट नहीं की गई है। अंतिम बार इस वैबसाइट को 10 फरवरी, 2015 में अपडेट किया गया था। यही कारण है कि आगामी 17 दिसम्बर को राज्य के 3 नगर निगमों व 32 नगर परिषदों/नगर पंचायतों के संबंध में कोई जानकारी इस वैबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।
गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) इलैक्शन वॉच जो राज्य में स्थानीय निकायों से लेकर विधानसभा व लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का आकलन कर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उम्मीदवारों की संपत्ति, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक योग्यता आदि की रिपोर्ट तैयार करती है, ने आयोग को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि एन.जी.ओ. द्वारा वर्ष 2013 के ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पटीशन दायर करने के बाद आयोग की वैबसाइट तैयार की गई थी एवं उस समय पंजाब सरकार के अधिकारी ने हाईकोर्ट में आश्वासन दिया था कि चुनाव से संबंधित सारी जानकारी इस वैबसाइट पर उपलब्ध होगी।
नोटिस में वैबसाइट को अपडेट करने व आगामी 17 दिसम्बर को होने वाले चुनावों के उम्मीदवारों के शपथ पत्र उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि यदि 7 दिसम्बर तक इस संबंध में उचित कदम नहीं उठाए गए तो मामले को जनहित याचिका के रूप में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष उठाया जाएगा।