पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के सख्त आदेश, 2016 में TET पास करने वालों को झटका

Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Aug, 2017 03:19 PM

shock to pass tet petitioner in 2016

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2016 में टी.ई.टी. पास करने वाले युवाओं को बड़ा झटका दिया है। पंजाब सरकार की ओर से निकाली गई 2005 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व पात्रता परीक्षा पास करने वालों को ही शामिल किया जाएगा। 2016 में...

चंडीगढ़ः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 2016 में टी.ई.टी. पास करने वाले युवाओं को बड़ा झटका दिया है। पंजाब सरकार की ओर से निकाली गई 2005 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व पात्रता परीक्षा पास करने वालों को ही शामिल किया जाएगा। 2016 में पात्रता परीक्षा पास करने वाले आवेदकों की याचिका खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश सुनाए।

मामले में याचिका दाखिल करते हुए निर्भय सिंह व अन्य की ओर से कहा गया कि पंजाब सरकार द्वारा 2005 ईटीटी शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उसके अनुसार ईटीटी में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 28 अगस्त रखी गई थी। इसी बीच अगस्त माह में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को सितंबर तक टाल दिया गया।

पंजाब सरकार के इस रवैये पर आपत्ति दर्ज करते हुए याची पक्ष की ओर से कहा गया कि यदि पूर्व के शेड्यूल के अनुसार भर्ती होती तो उन्हें आवेदन का मौका मिल जाता, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से जानबूझ कर इस भर्ती में याचिकाकर्ता भाग न ले सकें, इसलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। ईटीटी की भर्ती के लिए टीईटी पास होने की अनिवार्यता है। ऐसे में पंजाब सरकार के इस रवैये के कारण अब याचिकाकर्ता इन नियुक्तियों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

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