Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Aug, 2017 12:33 AM
रूपनगर की जे.एम.आई.सी. अदालत ने जालंधर से ...
रूपनगर(कैलाश): रूपनगर की जे.एम.आई.सी. अदालत ने जालंधर से प्रकाशित ‘दैनिक सवेरा’ अखबार के एडीटर इन चीफ शीतल विज को अदालत में पेश न होने के कारण भगौड़ा करार दिया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एडवोकेट मुनीष आहूजा रूपनगर ने बताया कि श्री चमकौर साहिब के निवासी पत्रकार पवन कुमार कौशल ने दैनिक सवेरा अखबार के एडीटर इन चीफ शीतल विज के विरुद्ध मानहानि का मामला धारा 499,500/34 के तहत रूपनगर अदालत में वर्ष 2014 में दायर किया था।
माननीय अदालत द्वारा बार-बार सम्मन भेजने के बावजूद ‘दैनिक सवेरा’ के एडीटर इन चीफ शीतल विज पेश नहीं हुआ। 16 अगस्त 2017 को दैनिक सवेरा के एडीटर इन चीफ शीतल विज को भगौड़ा करार दे दिया गया है। जब इस संबंध में मुद्दई पवन कौशल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके विरुद्ध दैनिक सवेरा अखबार द्वारा गलत समाचार प्रकाशित किया गया था, जिसमें अदालत द्वारा उसके ऊपर 10 हजार रुपए जुर्माना वसूलने का जिक्र किया गया था, जबकि उसे अदालत की तरफ से कोई जुर्माना नहीं किया गया।