Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 May, 2017 12:10 PM
इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा शहीद भगत सिंह नगर में अधिग्रहित की गई जगह का विवाद एक बार फिर कोर्ट पहुंच गया है,
लुधियाना (हितेश): इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा शहीद भगत सिंह नगर में अधिग्रहित की गई जगह का विवाद एक बार फिर कोर्ट पहुंच गया है, जिसके चलते अलाटियों ने सरकार से प्लाटों का कब्जा दिलाने की गुहार लगाई है। मिली जानकारी मुताबिक शहीद भगत सिंह नगर में 5.50 एकड़ जगह का अधिग्रहण 1991 में किया गया था। जिसका कब्जा लेने को लेकर पहले ही दिन से विवाद चल रहा है और इस चक्कर में गोली चलने से जे.ई. की मौत हो चुकी है। जिसे लेकर ट्रस्ट अफसरों का कहना है कि जमीन मालिक को मुआवजा मिल चुका है तथा वह कोर्ट से कई केस भी हार चुका है। लेकिन अब एल.डी.पी. के तहत मिलने वाले प्लाट के रेट पर पेंच फंसा हुआ है। इस कारण कई बार हुई जगह का कब्जा लेने की कोशिश असफल रही है जबकि इस जगह पर कागजों में प्लाटिंग करके ट्रस्ट ने लोगों को अलॉटमैंट भी कर दी। लेकिन संबंधित जगह पर न तो सड़कों, पानी-सीवरेज आदि के विकास कार्य हुए और न ही प्लाटों के अलाटियों को कब्जा दिया गया।
इसे लेकर अलाटियों के बढ़ते दबाव के चलते ट्रस्ट प्रशासन ने 18 फरवरी को एस.बी.एस. नगर में जगह का कब्जा लेने की कार्रवाई करते हुए वहां बनी झुग्गियों को हटाने सहित चारदीवारी को तोड़ दिया गया था। इसके बाद अलाटियों को अपने प्लाटों के कब्जे लेने बारे सूचना दे दी गई। जिनके साथ ट्रस्ट के अधिकारी मौके पर गए तो कब्जा खाली करवाने के दावे से संबंधित जगह पर फसल खड़ी थी और वहां काबिज व्यक्ति किसी दूसरे द्वारा निशानदेही करने का विरोध करने लगे। इस पर ट्रस्ट ने एक बार फिर बुल्डोजर चलाया तो जगह के पुराने मालिक ने कोर्ट की शरण ले ली कि उसके बने हुए स्ट्रकचर को तोड़ा जा रहा है। जिसे लेकर अदालत ने स्टेटस को जारी कर दिया है। जिसके तहत सी.एम., लोकल बाडीज मंत्री, चेयरमैन व डी.सी. को भेजे ज्ञापन में उन्होंने मुद्दा उठाया कि जिस जगह के कबजे का विवाद है, वहां अलाट किए गए प्लाटों से संबंधित लोग 1982 से लटक रहे हैं। इस दौरान जिन लोगों ने पैसे जमा करवा दिए हैं, वह अब कब्जा लेने के लिए भटक रहे हैं। इस मामले में कोर्ट केस के चलते ट्रस्ट प्रशासन भी कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है।