बादलों के ट्रांसपोर्ट बिजनैस में शेयर को चुनौती देती याचिका का किया निपटारा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Sep, 2017 08:44 AM

settlement of petition challenging shares in transport business of badals

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा की उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें बादलों के ट्रांसपोर्ट बिजनैस में शेयर को लेकर सवाल खड़े किए गए थे।

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा की उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें बादलों के ट्रांसपोर्ट बिजनैस में शेयर को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। याचिका में कहा गया था कि बादलों के पास ट्रांसपोर्ट कम्पनियों में शेयर हैं और वह मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री होते हुए स्टेट सैक्टर ट्रांसपोर्ट के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।


हाईकोर्ट ने याचिका को निष्फल पाते हुए कहा कि अब याचिका का आधार खत्म हो जाता है क्योंकि बादल अब सरकार बदलने के साथ ही संबंधित पदों पर नहीं हैं। याचिका में कहा गया था कि बादलों का ट्रांसपोर्ट बिजनैस होने से राज्य में एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित हो। यह याचिका सितम्बर, 2015 में एच.सी. अरोड़ा ने चाचिका दायर की थी।

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