सेवा केन्द्रों को शो-काज नोटिस मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी, दर्जन का आंकड़ा पूरा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Jul, 2017 01:15 PM

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सेवा केन्द्रों की कारगुजारी दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जिसके चलते डी.सी. ने सेवा केन्द्रों को चलाने वाली निजी कंपनी बी.एल.एस.

जालंधर (अमित): सेवा केन्द्रों की कारगुजारी दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जिसके चलते डी.सी. ने सेवा केन्द्रों को चलाने वाली निजी कंपनी बी.एल.एस. को 2 शो-काज नोटिस और जारी किए हैं, जिससे कुल शो-काज नोटिस की संख्या 12 हो गई है। आए दिन किसी न किसी जगह से कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने की खबर सुनने को मिलती रहती है, इतने कारण बताओ नोटिस जारी होने के बावजूद आज तक कंपनी के कामकाज में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। 

क्यों जारी किया गया 10वां शो-काज नोटिस?
तलविंदर कुमार नामक एक व्यक्ति जोकि गांव दूहड़, तहसील जालंधर का रहने वाला है, ने कमिश्नर राइट-टू-सर्विस एक्ट के पास एक शिकायत भेजी थी, जिसमें उसने कहा था कि उसके द्वारा सेवा केन्द्र में अपनी बहन रमनदीप कौर के जन्म सॢटफिकेट की कापी के लिए 1 जून, 2017 को आवेदन जमा करवाया गया था मगर उसे अभी तक सॢटफिकेट प्राप्त नहीं हो सका है। आर.टी.एस. कमीशन ने मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए डी.सी. से रिपोर्ट तलब की थी जिसके पश्चात सिविल सर्जन से इस संबंधी पूरा रिकार्ड मांगा गया था। सिविल सर्जन ने 17 जुलाई, 2017 को अपने जवाब में लिखा है कि शिकायतकत्र्ता ने 1 जून को अपनी बहन के जन्म सर्टिफिकेट की सर्टीफाइड कॉपी के लिए अलावलपुर सेवा केन्द्र में एप्लीकेशन नं.-01031173 द्वारा आवेदन किया था और उनके रिकार्ड के अनुसार 8 जून, 2017 को कापी तैयार हो गई थी, मगर संंबंधित सेवा केन्द्र के रनर ने उनके दफ्तर से कापी 16 जून, 2017 को कलैक्ट की थी। आवेदन स्वीकार करना और उसके पश्चात दस्तावेजों को कलैक्ट करना सेवा केन्द्र की ड्यूटी होती है और उनका रनर ही डाक लेकर जाता है। इससे साफ पता लगता है कि सिविल सर्जन दफ्तर की तरफ से सर्टिफिकेट तय अवधि में जारी हो चुका था, मगर रनर ने ही उसे देरी से रिसीव किया था। 

क्या है शो-काज नोटिस, क्या होगी कार्रवाई?
डी.सी. ने निजी कंपनी को शो-काज नोटिस जारी करते हुए लिखा है कि उन्होंने सॢवस देने से इंकार किया है, इसलिए प्रति सेवा केन्द्र को 25 हजार रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है, इसके साथ ही सरकारी रिकार्ड को मिसहैंडल करने और फार्म सही ढंग से न भरने के कारण जनरल एस.एल.ए. (सॢवस लैवल एग्रीमैंट) के सैक्शन 1 और 15 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, इसीलिए कंपनी को लिखा गया है कि जुर्माने की सिफारिश करने से पहले कंपनी को अपनी सफाई देने का एक अवसर प्रदान किया जा रहा है जिसके तहत कंपनी को 2 दिन में अपनी सफाई डी.सी. के पास लिखित रूप से भेजनी होगी। अगर कंपनी 2 दिन में अपना जवाब नहीं देती है तो एक्स-पार्टी कार्रवाई शुरू की जाएगी, और कंपनी को दूसरा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। 

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