Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Aug, 2017 12:33 PM
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश पी.एस. राय की अदालत ने बुधवार को मारपीट व झगड़े के 1 आरोपी भरत निवासी ऋषि नगर होशियारपुर को दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद व 10 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
होशियारपुर (अमरेन्द्र): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश पी.एस. राय की अदालत ने बुधवार को मारपीट व झगड़े के 1 आरोपी भरत निवासी ऋषि नगर होशियारपुर को दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद व 10 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोषी भरत को और 6 महीने कैद की सजा काटनी होगी। गौरतलब है कि थाना माडल टाऊन पुलिस के समक्ष शिकायतकर्ता मनी उर्फ मोता निवासी ऋषि नगर होशियारपुर ने 14 अगस्त 2015 को शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायतकर्ता के अनुसार मामूली बात को लेकर आरोपी भरत ने उसके साथ न सिर्फ गाली-गलौच व झगड़ा किया बल्कि लकड़ी के बैट से उसके ऊपर हमला कर घायल भी कर दिया है। हमले में सिर में गंभीर चोटें आई हैं। शिकायत के आधार पर माडल टाऊन पुलिस ने आरोपी भरत के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।