Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Oct, 2017 08:14 AM
बिना तलाक लिए दूसरी शादी रचाने के आरोपी जसपाल सिंह निवासी भगवान चौक, जनता नगर शिमलापुरी को राजिंद्र सिंह नागपाल की अदालत ने 2 वर्ष की कैद व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंधी पुलिस थाना शिमलापुरी द्वारा 28 फरवरी, 2013 को शिकायतकर्ता...
लुधियाना (मेहरा): बिना तलाक लिए दूसरी शादी रचाने के आरोपी जसपाल सिंह निवासी भगवान चौक, जनता नगर शिमलापुरी को राजिंद्र सिंह नागपाल की अदालत ने 2 वर्ष की कैद व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंधी पुलिस थाना शिमलापुरी द्वारा 28 फरवरी, 2013 को शिकायतकर्ता कमलजीत कौर निवासी पंजाब माता नगर, लुधियाना की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 494, 420 व 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
कमलजीत ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसकी शादी 19 जुलाई, 2006 को राजिंद्र सिंह नागपाल के साथ हुई थी। उसका राजिंद्र के साथ प्रेम विवाह हुआ था। विवाह से पूर्व आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे जिसके चलते वह गर्भवती हो गई थी और राजिंद्र उसे गर्भपात करवाने के लिए बकायदा डाक्टर के पास ले गया था। लेकिन उसके द्वारा मना करने के चलते उसने आरोपी के खिलाफ 24 मई, 2006 को मॉडल टाऊन पुलिस के पास धारा-376 आई.पी.सी. के तहत केस दर्ज करवा दिया था। लेकिन बाद में उनका आपस में समझौता हो गया।
इसके चलते आरोपी ने उसके साथ शादी कर ली। लेकिन बाद में आरोपी उसे परेशान करते रहे। इस पर उसने आरोपियों के खिलाफ बकायदा 406, 498 आई.पी.सी. के तहत केस भी दर्ज करवा दिया था, जोकि अभी भी अदालत में लंबित है। इसके बाद से वह अपने 2 बच्चों के साथ अपने परिजनों के पास रह रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने बिना तलाक लिए किसी अन्य लड़की के साथ शादी कर ली। जिसका पता चलने पर उसने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह आरोपी की सजा बढ़ाने के लिए अदालत में अपील दाखिल करेगी।