शिक्षा विभाग के सख्त आदेश, अब 7.30 से दोपहर 12 बजे तक लगेंगे स्कूल

Edited By Updated: 18 May, 2017 09:54 AM

schools will take place from 7 30am to 12 noon

जिला मैजिस्ट्रेट वरिंद्र कुमार शर्मा ने लगातार बढ़ रहे गर्मी के प्रकोप और छोटे बच्चों की सेहत व जानी सुरक्षा के मद्देनजर 18 से 31 मई तक जिला जालंधर के अधीन आने वाले सरकारी, अद्र्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में स्कूल खुलने का समय सुबह 7.30 बजे...

जालंधर (अमित): जिला मैजिस्ट्रेट वरिंद्र कुमार शर्मा ने लगातार बढ़ रहे गर्मी के प्रकोप और छोटे बच्चों की सेहत व जानी सुरक्षा के मद्देनजर 18 से 31 मई तक जिला जालंधर के अधीन आने वाले सरकारी, अद्र्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में स्कूल खुलने का समय सुबह 7.30 बजे (जो स्कूल सुबह 7.30 बजे से पहले खुलते हैं उनके खुलने के समय में कोई बदलाव नहीं होगा) और बंद होने का समय 12 बजे करने का आदेश जारी किया है। डी.ई.ओ. सैकेंडरी और एलीमैंट्री इन आदेशों को लागू करना यकीनी बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि डी.सी. द्वारा उक्त आदेश हाल ही में सेंट जोसेफ स्कूल डिफैंस कालोनी में मासूम छात्र प्रियांश के दुखद निधन के पश्चात गठित विशेष जांच कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आधार पर जारी किया गया है। एस.डी.एम.-1 जालंधर राजीव वर्मा की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट डी.सी. को सौंपी जिसमें दुखद हादसे संबंधी जानकारी देने के साथ-साथ कुछ सुझाव दिए गए जिन्हें डी.सी. ने तुरंत मानते हुए सारे संबंधित अधिकारियों व विभागों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं।

बेरी और बावा हैनरी ने भी अपने स्तर पर जांच कमेटी से की मुलाकात 
मासूम प्रियांश के साथ हुए दर्दनाक हादसे को देखते हुए हलका जालंधर सैंट्रल के विधायक राजेंद्र बेरी और हलका नार्थ के विधायक बावा हैनरी ने बुधवार को जांच कमेटी के साथ अपने स्तर पर एक मीटिंग कर इस मामले में चर्चा करते हुए बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई अहम सुझाव दिए और कहा कि उनकी तरफ से जिला प्रशासन को इस संबंधी अपना पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। दोनों विधायकों ने कहा कि हर स्कूल में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बच्चों को किसी किस्म की आपदा वाली स्थिति में मैडीकल सहायता प्रदान करने के लिए स्कूलों में ट्रेंड नॄसग स्टाफ की नियुक्ति की जाए। स्कूलों में चल रही कैंटीनों में सेहत विभाग जांच करवाते हुए सब-स्टैंडर्ड और पुराने बासी प्रोडक्टस को बेचने से रोके। 

डी.सी. ने ये आदेश भी किए जारी
-स्कूल में फर्स्ट एड (प्राथमिक चिकित्सा) का उचित प्रबंध किया जाए।
-बच्चों को छुट्टी के बाद अपने स्कूल वाहन के इंतजार के लिए धूप में न खड़ा होना पड़े, इसके लिए शैड की व्यवस्था की जाए। 
-बच्चे आधी छुट्टी (रिसैस) के समय खाना खाने बाहर धूप में न जाएं और उन्हें अपनी-अपनी कक्षा में बैठकर ही खाना खाने की इजाजत दी जाए।
-डी.टी.ओ. इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी भी स्कूली वाहन में तय सीमा से अधिक बच्चों की ओवरलोडिंग न हो।

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