Edited By Updated: 19 Jan, 2017 11:52 AM
ठंडे मौसम के मद्देनजर अतिरिक्त जिला मैजिस्टे्रट लखमीर सिंह ने फौजदारी जाबता संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते जिला श्री मुक्तसर साहिब के सभी सरकारी.........
श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा): ठंडे मौसम के मद्देनजर अतिरिक्त जिला मैजिस्टे्रट लखमीर सिंह ने फौजदारी जाबता संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते जिला श्री मुक्तसर साहिब के सभी सरकारी, अद्र्ध सरकारी व प्राइवेट स्कूल खुलने का समय सुबह 10 बजे कर दिया है जबकि छुट्टी का समय पहले वाला ही रहेगा।
ये आदेश तुरंत प्रभाव से जिले में लागू हो गए हैं जोकि 31 जनवरी तक लागू रहेंगे।