Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Oct, 2017 03:42 PM
बसों में स्कूल आने-जाने वाले स्टूडैंट्स की सेफ्टी के लिए सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों को पूरी तरह से अधिकतर स्कूल लागू नहीं कर रहे हैं। स्टूडैंट्स के लिए चलाई जाने वाली ट्रांसपोर्ट सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से जारी गाइडलाइन का स्कूलों...
लुधियाना (विक्की): बसों में स्कूल आने-जाने वाले स्टूडैंट्स की सेफ्टी के लिए सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों को पूरी तरह से अधिकतर स्कूल लागू नहीं कर रहे हैं। स्टूडैंट्स के लिए चलाई जाने वाली ट्रांसपोर्ट सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से जारी गाइडलाइन का स्कूलों की ओर से कितना पालन किया जा रहा है, की जांच के लिए अब प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें स्कूलों में बसों की जांच के लिए पहुंचेंगी। इस टीम में हर जिले के चाइल्ड प्रोटैक्शन अधिकारी समेत 4 विभागों को विशेष रूप से शामिल किया गया है, जो जांच के बाद बसों संबंधी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग को भेजेंगे। इस चैकिंग के लिए बकायदा रिव्यू फारमैट के नाम से 56 कॉलम का प्रोफार्मा जारी हुआ है जिसमें जांच टीम को पूरी डिटेल देनी होगी।
पिछले वर्ष भी टीमें चैक कर चुकी है बसें
पंजाब में सेफ स्कूल वाहन स्कीम के तहत स्कूली बसों की चैकिंग पिछले वर्ष भी शुरू की गई थी जिसमें चाइल्ड प्रोटैक्शन ऑफिसर, डी.टी.ओ. के अलावा ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने स्कूलों में जाकर बसों को चैक किया था। इस दौरान जिन बसों में टीमों को खामियां मिली थीं, उनको दुरुस्त करने के निर्देश देकर इसकी रिपोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पेश की गई थी।
प्रतिदिन चैक होंगी 2 से 3 स्कूलों की बसें
बात अगर लुधियाना की करें तो यहां पर बसों की चैकिंग 25 अक्तूबर से शुरू हो रही है। चाइल्ड प्रोटैक्शन ऑफिसर से मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण की चैकिंग में करीब 20 स्कूलों के नाम शामिल किए गए हैं। इन 20 स्कूलों में सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. और पी.एस.ई.बी. से एफिलिएटिड स्कूलों के नाम शामिल किए गए हैं। 30 नवम्बर तक इस चैकिंग प्रक्रिया का पहला चरण जांच टीम को पूरा करना है जिसमें प्रतिदिन जांच टीमें 2 से 3 स्कूल चैक करेंगी।
चालकों व कंडक्टरों की भी देनी होगी पूरी सूचना
अब गुरुग्राम के रेयान स्कूल में हुई घटना के बाद फिर से स्कूली बसों की चैकिंग देश भर में शुरू होने की सूचना है। इस चैकिंग में जहां बसों की कंडीशन व दस्तावेज आदि चैक की जानी है, वहीं उसके चालकों व कंडक्टरों संबंधी भी पूरी रिपोर्ट भी जांच टीमें प्राप्त करेगी।
कमियों व खूबियों की डिटेल होगी एकत्रित
प्रोटैक्शन आफ चाइल्ड राइट कमीशन पंजाब के चेयरमैन सुकेश कालिया ने बताया कि स्कूली बसों में बच्चों की सुरक्षा को ओर अधिक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन को देश के प्रमुख स्कूलों में बच्चों के लिए चलने वाली बसों की जांच करके उनमें व्याप्त कमियों व खूबियों की डिटेल एकत्रित करने के आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद नैशनल कमीशन ने सभी स्टेट कमीशन को अपने राज्यों के 20 प्रमुख स्कूलों की जांच रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। इसके लिए बकायदा फार्म भी जारी किया है जिसके आधार पर स्कूल ट्रांसपोर्ट की चैकिंग होगी। जांच टीमों द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही स्कूली बसों में स्टूडैंट्स की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूली ट्रांसपोर्टेशन के लिए राष्ट्र स्तर पर एक पॉलिसी बनेगी जिसे हरेक स्कूल को लागू करना होगा। इस चैकिंग में चालान करना टीमों का उद्देश्य नहीं है। अगर स्कूल सहयोग करेंगे तो ही एक मजबूत एडवाइजरी के आधार पर पॉलिसी बन पाएगी।