Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Sep, 2017 01:29 PM
हलका समाना में पड़ते गांव भानरा के सरपंच हरविंद्र सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के डायरैक्टर ने गबन केस में सस्पैंड कर दिया है। डिवीजनल डिप्टी डायरैक्टर पंचायत पटियाला द्वारा अपने पत्र के द्वारा भानरा के सरपंच हरविंद्र सिंह विरुद्ध रिपोर्ट...
पटियाला (राजेश): हलका समाना में पड़ते गांव भानरा के सरपंच हरविंद्र सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के डायरैक्टर ने गबन केस में सस्पैंड कर दिया है। डिवीजनल डिप्टी डायरैक्टर पंचायत पटियाला द्वारा अपने पत्र के द्वारा भानरा के सरपंच हरविंद्र सिंह विरुद्ध रिपोर्ट डायरैक्टर दफ्तर भेजी गई थी।
इस रिपोर्ट में सरपंच विरुद्ध 1 लाख 54 हजार रुपए की रकम पंचायत के खातों में जमा न करके इसका गबन करने का आरोप सिद्ध किया गया था। सरपंच द्वारा भेजे नोटिस के संबंध में जवाब पेश नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार हरविंद्र सिंह सरपंच को केस नं.-278 /2016 के अधीन धारा 138 एन.आई. एक्ट आर/डब्ल्यू. 420 आई.पी.सी. के अंतर्गत अदालत द्वारा पी.ओ. करार दिया गया है और अब यह केस अदालत में विचाराधीन है।वह जमानत पर है, जिस करके सरपंच को एक और मौका देते हुए केस 21 अगस्त 2017 तक मुलतवी कर दिया गया है।