Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Sep, 2017 02:23 PM
साध्वीयौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम पर दोष सिद्ध होने के बाद डेरा प्रेमियों की हिंसा में मालवा के 14 जिलों में 3.51 करोड़ का नुकसान पहुंचा।
बठिंडा/पटियाला/लुधियानाः साध्वीयौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम पर दोष सिद्ध होने के बाद डेरा प्रेमियों की हिंसा में मालवा के 14 जिलों में 3.51 करोड़ का नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा बठिंडा जिले में 2.36 करोड़ और फाजिल्का में सबसे कम 23,000 का नुकसान हुआ। लुधियाना में 7.40 लाख और मानसा में साढ़े 4 करोड़ का क्लेम हुआ है।
गनीमत रही कि दोआबा और माझा के 8 जिलों में शांन्ति रही और कोई नुकसान नहीं हुआ। हिंसा के बाद राज्य सरकार ने नुकसान का ब्योरा मांगा तो मालवा के 14 जिले से ये आंकड़ा सामने आया।
मालवा में 29 प्राॅपर्टियों (सरकारी आैर प्राइवेट) को नुकसान पहुंचा। बठिंडा, संगरूर, मानसा आैर बरनाला के 8 सुविधा केंद्रों में तोड़फोड़ और आग लगा दी गई। मानसा फाजिल्का में दो कारें आैर एक बस फूंकी गई। मलोट आैर मानसा में तीन पैट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश हुई। डेरा समर्थकों ने संगरूर आैर मानसा के दो-दो पावरग्रिड में तोड़फोड़ की। मलोट बल्लूआणा, गिद्दड़बाहा आैर शेरगढ़ रेलवे स्टेशन पर पैट्रोल बम फैंककर जलाने की कोशिश की गई। बरनाला, संगरूर आैर बठिंडा की चार टैलीफोन एक्सचेंज, दो को-ऑपरेटिव सोसायटी और मानसा का इनकम टैक्स आफिस को नुकसान पहुंचाया गया।
बठिंडा जिले में डेरा हिंसा का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। चार दिन तक व्यापार भी बंद रहा। इससे 50 करोड़ का कारोबार अलग से प्रभावित हुआ। इसी तरह से संगरूर-बरनाला में 26-26 लाख, मानसा में 20 लाख, मलोट में 20 लाख रुपए आैर फाजिल्का 23 हजार रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है।
कैप्टन सरकार ने जून में सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति नियंत्रण कानून-2014 लागू किया था। इसके तहत 2 साल की सजा एवं 3 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी डेरा हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन से वसूलने के आदेश दिए थे।