Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Oct, 2017 11:18 AM
डिप्टी कमिश्रर-कम-जिला मैजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला बरनाला की हद में पुरुषों को चेहरा ढककर वाहन चलाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
बरनाला (विवेक सिंधवानी, गोयल): डिप्टी कमिश्रर-कम-जिला मैजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला बरनाला की हद में पुरुषों को चेहरा ढककर वाहन चलाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। यह पाबंदी उन पुरुषों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने किसी बीमारी या एलर्जी के कारण मैडीकल सुपरविजन के तहत मास्क या कोई अन्य चीज चेहरे पर पहनी होगी।
यह आदेश महिलाओं, साइकिल सवारों व पैदल चलने वालों पर लागू नहीं होगा। बरनाला शहर में खास कर पुरुषों की ओर से व्हीक्लज ड्राइव करते समय अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया जाता है, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है व इस प्रकार चेहरा ढकने से समाज विरोधी तत्व किसी भी संगीन वारदात को अंजाम देकर पुलिस की पकड़ से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि चेन स्नैचिंग भी लगभग इसी प्रकार की जाती है। इसे रोकने के लिए लोक हित में व जनता की जान-माल की रक्षा व सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए यह विशेष कदम उठाया गया है।