Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Dec, 2017 11:03 AM
जिला मैजिस्ट्रेट दिलराज सिंह ने फौजदारी आचार संहिता 1973 की धारा 144 अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में सिंथैटिक/प्लास्टिक की बनी डोर (चाइना डोर) को बेचने, स्टोर करने तथा इसके प्रयोग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
मोगा (ग्रोवर): जिला मैजिस्ट्रेट दिलराज सिंह ने फौजदारी आचार संहिता 1973 की धारा 144 अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में सिंथैटिक/प्लास्टिक की बनी डोर (चाइना डोर) को बेचने, स्टोर करने तथा इसके प्रयोग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 31 जनवरी, 2018 तक लागू रहेंगे।
जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में अक्सर तथा विशेषकर बसंत पंचमी के अवसर पर काफी मात्रा में पतंगें उड़ाई जाती हैं, जिसके लिए चाइना डोर का प्रयोग काफी मात्रा में किया जाता है। यह सिंथैटिक/प्लास्टिक की बनी डोर काफी मजबूत होती है, जिससे पतंग उड़ाने वालों के हाथ व उंगलियां कटने, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल चालकों की गर्दनें तथा कान कटने की घटनाएं होती हैं तथा ऐसी हालत में एक्सीडैंट होने का भी डर बना रहता है।
इसके अलावा चाइना डोर में फंसने से पक्षियों की मौत हो जाती है, इसलिए चाइना डोर मनुष्य तथा पक्षियों के लिए घातक सिद्ध होती है। इन तथ्यों को मुख्य रखते सिंथैटिक/प्लास्टिक की बनी चाइना डोर को प्रयोग करने, बेचने तथा स्टोर करने पर पाबंदी लगाई गई है।