Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Aug, 2017 09:02 AM
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के बेटे रणइंद्र सिंह को आज उस समय बड़ी राहत मिली जब अतिरिक्त सैशन जज राजीव बेरी की अदालत ने चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट जापइंद्र सिंह की अदालत की तरफ से रणइंद्र सिंह को अदालत में तलब करने के आदेश पर 7 सितम्बर तक के...
लुधियाना (मेहरा): मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के बेटे रणइंद्र सिंह को आज उस समय बड़ी राहत मिली जब अतिरिक्त सैशन जज राजीव बेरी की अदालत ने चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट जापइंद्र सिंह की अदालत की तरफ से रणइंद्र सिंह को अदालत में तलब करने के आदेश पर 7 सितम्बर तक के लिए रोक लगा दी। रणइंद्र सिंह ने शनिवार को ही अदालत में अपील दायर की थी, जिसकी सुनवाई आज उक्त अदालत में हुई। रणइंद्र सिंह को आयकर विभाग की शिकायत पर फौजदारी धाराओं के तहत अदालत ने तलब किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझ कर इंकम टैक्स व जुर्माने से बचाने का प्रयास किया है।
इंकम टैक्स विभाग ने रणइंद्र सिंह पर विदेशी निवेश व सम्पत्ति सम्बन्धी जानकारी छुपाने के आरोप में आयकर की धारा 276 सी के तहत शिकायत दायर की है। उन पर आरोप है कि उनके विदेश में अकाऊंट व संपत्तियां हैं। उपरोक्त शिकायत इंकम टैक्स विभाग की सहायक डायरैक्टर डाक्टर अमनप्रीत कौर वालिया ने दायर की थी। इससे पहले भी इंकम टैक्स विभाग की तरफ से एक केस रणइंद्र सिंह के खिलाफ चल रहा है।