Edited By Updated: 18 Feb, 2017 02:53 PM
पंजाब के राशन डिपो मालिकों को खाद्य सुरक्षा एक्ट के घेरे में लेते हुए खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग ने राज्य भर के 26 हजार से अधिक राशन डिपोअों के लायसेंस रद्द कर दिए हैं।
जालंधरः पंजाब के राशन डिपो मालिकों को खाद्य सुरक्षा एक्ट के घेरे में लेते हुए खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग ने राज्य भर के 26 हजार से अधिक राशन डिपोअों के लायसेंस रद्द कर दिए हैं। अब लायसैंस का नवीनीकरण डिपो मालिकों को फीस जमा करवा कर करवाना पड़ेगा।
लायसैंस के रद्द किए जाने कारण डिपू मालिकों में रोष पाया जा रहा है और उनका कहना है कि डिपूअों पर राशन मिलता नहीं परन्तु फीसों में विस्तार किया जा रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद ही विभाग ने केंद्र से आईं नई हिदायतों को लागू कर दिया है। सिविल और स्पलाई विभाग ने राशन डिपो मालिकों के मौजूदा लायसेंस रद्द करते उन्होंने कहा कि वह खाद्य सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत बढ़ी फीस के साथ लायसैंस का नवीनीकरण करवाएं। यदि नवीनीकरण नहीं होता तो उनके लायसेंस रद्द रहेंगे।
लायसेंस के नवीनीकरन के लिए 5000 रुपए फीस जमा करवानी पड़ेगी। इसमें खाद्य सुरक्षा एक्ट के घेरे में लाए जाने की अलग 2500 रुपए फीस भी शामिल की गई है, जो कि लायसैंसों के नवीनीकरण समय जमा करवाई जानी है।