पंजाब में भी दुष्कर्म के आरोपियों को मिले ‘मौत की सजा’

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Dec, 2017 10:43 AM

rape case increase in punjab

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों को इंसाफ दिलाने तथा आरोपियों को मौत की सजा देने को लेकर अधिनियम विधानसभा में पारित करने के संबंध में ‘पंजाब केसरी’ द्वारा शुरू किए प्रयास के पहले ही दिन महिलाओं ने पंजाब की कैप्टन सरकार को...

मोगा (पवन ग्रोवर): मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों को इंसाफ दिलाने तथा आरोपियों को मौत की सजा देने को लेकर अधिनियम विधानसभा में पारित करने के संबंध में ‘पंजाब केसरी’ द्वारा शुरू किए प्रयास के पहले ही दिन महिलाओं ने पंजाब की कैप्टन सरकार को जगाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

‘पंजाब केसरी’ द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद आज मोगा में महिला कांग्रेस पंजाब की पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डा. मालती थापर के नेतृत्व में वूमैन वैल्फेयर एसोसिएशन की सदस्यों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के नाम पर डिप्टी कमिश्नर मोगा दिलराज सिंह को ज्ञापन सौंपकर मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर पंजाब में भी ऐसा कानून पास करने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं से हो रही ज्यादतियों संबंधी जब सख्त कानून आएगा, तब ही महिलाएं अपने आपको महफूज महसूस कर सकती हैं। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह से मांग की कि मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके इस फैसले को लागू किया जाए, जिससे दुष्कर्म के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। 

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